Wednesday, April 24, 2024
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अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी मामला, राहुल गांधी को झारखंड HC से मिली राहत बरकरार

शुक्रवार को हाई कोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने केस दर्ज करने वाले नवीन झा को लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया।

Ruchi Kumar Reported By: Ruchi Kumar
Updated on: March 17, 2023 14:35 IST
झारखंड हाई कोर्ट- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO झारखंड हाई कोर्ट

बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में दर्ज केस पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दी गई राहत बरकरार रखी है। कोर्ट ने इस मामले में उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर पहले ही रोक लगाई थी। शुक्रवार को हाई कोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने केस दर्ज करने वाले नवीन झा को लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया।

रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज हुई थी

बीजेपी नेता नवीन झा की ओर से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था। इससे पहले नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से उनके द्वारा अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा था। राहुल गांधी द्वारा माफी नहीं मांगे जाने पर नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज की थी।

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अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी 

दरअसल, यह मामला राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा है। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेसजन किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह बीजेपी में ही पॉसिबल है।

नवीन झा ने राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था। राहुल गांधी ने इसे निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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