Friday, March 29, 2024
Advertisement

पति की सरकारी नौकरी पाने के लिए कर दी हत्या, लाश को फंदे से लटकाया, पत्नी को आजीवन कारावास

पुलिस ने बताया कि अनुकम्पा के आधार पर नौकरी पाने के लालच में अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह ने 25 जनवरी 2017 को अपने पति राजीव कुमार सिंह की हत्या कर उसके शव को फंदे से लटका दिया था।

Swayam Prakash Edited By: Swayam Prakash @swayamniranjan_
Published on: March 18, 2023 9:06 IST
झारखंड के चाईबासा में मुफ्फसिल थाना क्षेत्र का है मामला- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO झारखंड के चाईबासा में मुफ्फसिल थाना क्षेत्र का है मामला

झारखंड के चाईबासा में मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को स्थानीय अदालत ने अपने पति की नौकरी अनुकंपा के आधार पर हासिल करने के लिए उसकी हत्या करने का दोषी करार दिया तथा शुक्रवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी। पुलिस ने बताया कि अनुकम्पा के आधार पर नौकरी पाने के लालच में अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह ने 25 जनवरी 2017 को अपने पति राजीव कुमार सिंह की हत्या कर उसके शव को फंदे से लटका दिया था जिससे इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके। 

शादी के बाद रेलवे में लगी नौकरी

महिला के ससुर राम विलास सिंह ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें बताया कि उनके बेटे का नाम राजीव कुनार सिंह था, जिसकी शादी साल 2017 में अनीता सिंह से हुई थी। शादी के कुछ दिनो बाद बहू अनीता बिना बताए बीच में कभी भी गायब हो जाती थी फिर एक दो महीने बाद वापस आ जाती थी। इसके बाद जब उनके बेटे की चाईबासा में रेलवे में नौकरी लग गई तो वह रेलवे क्वार्टर में चला गया।

रेलवे क्वार्टर में रहने लगा बहू का पूरा परिवार
पुलिस को दी प्राथमिकी के अनुसार,  जब राजीव रेलवे के क्वार्टर में रहने लगा तो बहू अनीता, उसकी मां, बहन और एक भाई भी आकर रहने लगे। फिर वे सब मिकलर राजीव को धमकाने लगे। राजीव की रेलवे की नौकरी के लालच में 25 नवंबर 2017 को उसकी गला दबा कर हत्या कर दी और लाश को पंखे से लटका दिया ताकि इस आत्महत्या का रूप दिया जा सके। पुलिस ने जब जांच की तो सारा मामला खुला। 

आजीवन कारावास के साथ 10 हजार का जुर्माना
इस मामले की जांच के बाद चाईबासा पुलिस ने अनिता सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था। चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को अनिता सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। ये मामला मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में 26 नवंबर 2017 को दर्ज किया गया था। दोषी महिला का पति रेलवे में नौकरी करता था।

ये भी पढ़ें-

व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट को रूस ने बताया 'टॉयलेट पेपर', दिया ये जवाब

पहले खुद का गला काटा, फिर पुलिस की गन छीनकर बीच बाजार की फायरिंग, सामने आया CCTV वीडियो
 

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement