कन्नूर: केरल में करीब 15 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बम से हुए हमले के केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केरल के कन्नूर में एक सत्र अदालत ने 2011 में RSS-BJP कार्यकर्ताओं पर बम से हमला करने के मामले में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) के 10 कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने सभी आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में सजा दी है, जो कुल मिलाकर 25 साल तक जाती है।
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बम फेंकने के आरोपी को 25 साल की जेल
तलिपरंबा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत के.एन. ने यह फैसला सुनाया। सरकारी वकील यू. रमेशन के मुताबिक, मुख्य आरोपी टीवी बीनू उर्फ उरुम्बन बीनू को 25 साल तक लगातार जेल में रहना होगा, क्योंकि उसी ने गाड़ी पर बम फेंका था। अन्य 9 आरोपियों, जिनमें एम.के. प्रदीपकुमार, पी.पी. सथ्यान, पी.वी. बाबूराज (जो CPM का पंचायत सदस्य है), ई.वी. विनोद कुमार, विजयन, के.पी. सुरेश, टोबी, जनार्दनन के.वी. और शिवप्रकाश शामिल हैं, को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है। हालांकि उनकी सजाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए उन्हें अधिकतम 10 साल तक ही जेल में रहना होगा।
30 कार्यकर्ताओं से भरे वाहन पर फेंका था बम
अदालत ने सभी दोषियों पर 2.6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि यह घटना 27 नवंबर 2011 को हुई थी, जब थिमिरी कॉलेज के पास RSS-BJP के कार्यकर्ताओं को ले जा रहे एक वाहन पर बम फेंका गया था। सरकारी पक्ष के मुताबिक, इलाके में RSS की शाखा खोलने को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई थी और एक दिन पहले ही झड़प भी हुई थी। घटना के समय वाहन में करीब 30 कार्यकर्ता सवार थे, जिनमें से 9 लोग इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अदालत के फैसले के बाद इस मामले में लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया का फिलहाल अंत हो गया है।