1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. RSS-BJP वर्कर्स से भरी गाड़ी पर फेंका था बम, अब कोर्ट ने दी रूह कंपा देने वाली सजा

RSS-BJP वर्कर्स से भरी गाड़ी पर फेंका था बम, अब कोर्ट ने दी रूह कंपा देने वाली सजा

 Published : Apr 18, 2026 05:47 pm IST,  Updated : Apr 18, 2026 05:47 pm IST

केरल के कन्नूर में 2011 बम हमले मामले में कोर्ट ने 10 CPM कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया है। मुख्य आरोपी को 25 साल की सजा मिली, जबकि अन्य को अधिकतम 10 साल की जेल मिली है। RSS-BJP कार्यकर्ताओं से भरी गाड़ी पर किए गए इस हमले में 9 लोग घायल हुए थे।

Kannur bomb attack case, Kerala court verdict 2011, RSS BJP workers attack- India TV Hindi
BJP-RSS कार्यकर्ताओं पर हमले के मामले में CPM के 10 कार्यकर्ता दोषी ठहराए गए हैं। Image Source : PTI FILE

कन्नूर: केरल में करीब 15 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बम से हुए हमले के केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केरल के कन्नूर में एक सत्र अदालत ने 2011 में RSS-BJP कार्यकर्ताओं पर बम से हमला करने के मामले में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) के 10 कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने सभी आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में सजा दी है, जो कुल मिलाकर 25 साल तक जाती है।

बम फेंकने के आरोपी को 25 साल की जेल

तलिपरंबा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत के.एन. ने यह फैसला सुनाया। सरकारी वकील यू. रमेशन के मुताबिक, मुख्य आरोपी टीवी बीनू उर्फ उरुम्बन बीनू को 25 साल तक लगातार जेल में रहना होगा, क्योंकि उसी ने गाड़ी पर बम फेंका था। अन्य 9 आरोपियों, जिनमें एम.के. प्रदीपकुमार, पी.पी. सथ्यान, पी.वी. बाबूराज (जो CPM का पंचायत सदस्य है), ई.वी. विनोद कुमार, विजयन, के.पी. सुरेश, टोबी, जनार्दनन के.वी. और शिवप्रकाश शामिल हैं, को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है। हालांकि उनकी सजाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए उन्हें अधिकतम 10 साल तक ही जेल में रहना होगा।

30 कार्यकर्ताओं से भरे वाहन पर फेंका था बम

अदालत ने सभी दोषियों पर 2.6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि यह घटना 27 नवंबर 2011 को हुई थी, जब थिमिरी कॉलेज के पास RSS-BJP के कार्यकर्ताओं को ले जा रहे एक वाहन पर बम फेंका गया था। सरकारी पक्ष के मुताबिक, इलाके में RSS की शाखा खोलने को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई थी और एक दिन पहले ही झड़प भी हुई थी। घटना के समय वाहन में करीब 30 कार्यकर्ता सवार थे, जिनमें से 9 लोग इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अदालत के फैसले के बाद इस मामले में लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया का फिलहाल अंत हो गया है।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत