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Karnataka News: लाउडस्पीकर पर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, 10,889 मस्जिदों- 3000 मंदिरों को मिली अनुमति

 Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : Oct 22, 2022 08:32 pm IST,  Updated : Oct 22, 2022 08:39 pm IST

Karnataka News: कर्नाटक में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए मस्जिदों, मंदिरों और चर्चों से कुल 17,850 आवेदन जमा किए गए थे। इनमें स 3,000 हिंदू मंदिरों और 1,400 चर्चों को भी अनुमति दी गई है।

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Karnataka News Image Source : FILE PHOTO

Highlights

  • कुल 17,850 धार्मिक स्थलों के लिए जाम किए गए थे आवेदन
  • 10,889 मस्जिदों को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत
  • कर्नाटक सरकार ने शुल्क के रूप में 450 रुपये एकत्र किए हैं

Karnataka News: कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने शनिवार को राज्य की 10,889 मस्जिदों को लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। पुलिस विभाग ने राज्य सरकार के निर्देश पर इस संबंध में दिशा-निर्देशों के अनुसार लाइसेंस जारी किए हैं। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए मस्जिदों, मंदिरों और चर्चों से कुल 17,850 आवेदन जमा किए गए थे। इसके लिए 3,000 हिंदू मंदिरों और 1,400 चर्चों को भी अनुमति दी गई है। लाइसेंस दो साल की अवधि के लिए दिया गया है। सरकार ने शुल्क के रूप में 450 रुपये एकत्र किए हैं।

बैन लगाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किए गए थे

इस साल की शुरुआत में कई हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर लाउडस्पीकर्स पर बैन लगाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं, हिंदू संगठनों ने उसके उल्लंघन का भी आरोप लगाया था। इसके बाद राज्य सरकार ने लाइसेंस जारी कर दिए हैं।

Karnataka CM Basavaraj Bommai
Image Source : FILE PHOTOKarnataka CM Basavaraj Bommai

लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर SC के आदेशों का उल्लंघन

हिंदू संगठनों ने सुबह 5 बजे से हिंदू देवी-देवताओं के मंत्रों का जाप करने का आह्वान किया था। हिंदू संगठनों ने कहा था कि मुस्लिम सुबह 5 बजे लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए हम भी इसका उल्लंघन करेंगे। मुस्लिम संगठनों ने राज्य भर की मस्जिदों के प्रबंधन से आह्वान किया था कि वह नियमों का उल्लंघन न करें और लाउडस्पीकर बजाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में राज्य सरकार के आदेशों का पालन करें।

मस्जिदों, मंदिरों और गिरजाघरों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए भी दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। सुबह छह बजे से रात दस बजे तक लाउडस्पीकर की अनुमति होगी। लाउडस्पीकर को डेसीबल की सीमा के अनुसार ही बजाना होगा। डेसिबल को नियंत्रित करने वाले उपकरणों को अपनाना अनिवार्य कर दिया गया है।

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