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Karnatka News: सीएम बोले- कर्नाटक सरकार ईदगाह मामले में हाई कोर्ट के आदेश को लागू करने पर चर्चा करेगी

 Edited By: Pankaj Yadav
 Published : Aug 26, 2022 11:16 pm IST,  Updated : Aug 26, 2022 11:16 pm IST

Karnatka News: मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘न्यायालय के आदेश को अक्षरश: लागू करने के संबंध में कल मैं, महाधिवक्ता और राजस्व मंत्री चर्चा करेंगे।’’

Basawraj Bommai- India TV Hindi
Basawraj Bommai Image Source : ANI

 

Karnatka News: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार महाधिवक्ता के साथ विचार-विमर्श कर चामराजपेट ईदगाह मैदान में 31 अगस्त से सीमित अवधि के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की अनुमति देने के संबंध में अदालत के आदेश को लागू करने पर फैसला करेगी। हिंदू संगठनों ने मैदान में गणेश चतुर्थी उत्सव आयोजित करने की अनुमति मांगी है और शुक्रवार के अदालत के आदेश के मद्देनजर सरकार इसके लिए अनुमति दे सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘न्यायालय के आदेश को अक्षरश: लागू करने के संबंध में कल मैं, महाधिवक्ता और राजस्व मंत्री चर्चा करेंगे।’’ 

ये है पूरा मामला

कर्नाटक हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने चामराजपेट ईदगाह खेल मैदान विवाद में एकल न्यायाधीश के एक अंतरिम आदेश में शुक्रवार को संशोधन किया और कहा कि सरकार वहां 31 अगस्त से सीमित अवधि के लिए धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की अनुमति दे सकती है। एकल न्यायाधीश पीठ ने बृहस्पतिवार को विवादित चामराजपेट ईदगाह खेल मैदान पर यथास्थिति बनाए रखने को लेकर अंतरिम आदेश जारी किया था। अंतरिम आदेश में कहा गया है कि यहां की दो एकड़ जमीन का इस्तेमाल सिर्फ खेल के मैदान के तौर पर किया जाना चाहिए और मामले का निपटारा होने तक, मुस्लिम समुदाय सिर्फ बकरीद एवं रमजान के दौरान इसका इस्तेमाल नमाज के लिए कर सकता है। 

राज्य सरकार ने की अपील

राज्य सरकार ने आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से अपील की। पीठ ने कहा कि उक्त भूमि पर सरकार द्वारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। पीठ ने 31 अगस्त, 2022 से सीमित अवधि के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को आयोजित करने की अनुमति दी है।

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