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बेटियों से बार-बार करता रहा यौन उत्पीड़न, अदालत ने बाप को दी 123 साल कैद की सजा

केरल की एक अदालत ने एक शख्स को अपनी नाबालिग बेटियों का बार-बार यौन उत्पीड़न करने के आरोप में को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे कुल 123 साल कैद की सजा सुनाई।

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published : Feb 07, 2024 7:45 IST, Updated : Feb 07, 2024 7:48 IST
प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE प्रतीकात्मक फोटो

केरल में एक शख्स को सौ साल से भी ज्यादा कैद की सजा मिली है। शख्स पर अपनी नाबालिग बेटी से बार-बार यौन उत्पीड़न करने का आरोपी है। केरल की अदालत ने शख्स को अपनी बड़ी नाबालिग बेटी का बार-बार यौन उत्पीड़न करने के आरोप में मंगलवार को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे कुल 123 साल कैद की सजा सुनाई।

तीन धाराओं के तहत सजा 

मंजेरी त्वरित अदालत के विशेष न्यायाधीश अशरफ ए एम ने अभियुक्त को अपनी छोटी नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के लिए भी दोषी ठहराया और तीन साल की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून की तीन धाराओं के तहत 40-40 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसे किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराध के लिए तीन साल यानी कुल मिलाकर 123 साल की सजा सुनाई।

सभी सजाएं एक साथ चलेंगी 

अदालत ने उस पर सात लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और उसे अधिकतम 40 साल की सजा काटनी होगी। छोटी बेटी के यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने उसे तीन साल की सजा सुनाई और 1.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। 

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