Thursday, May 02, 2024
Advertisement

चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में लालू यादव दोषी करार, CBI विशेष अदालत का फैसला

डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में प्रारंभ में 170 आरोपी बनाए गए थे। इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो गई।

IndiaTV Hindi Desk Edited By: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: December 15, 2022 16:19 IST
Lalu Prasad, RJD- India TV Hindi
Image Source : PTI Lalu Prasad, RJD

Highlights

  • रांची के डोरंडा कोषागार से गबन का मामला
  • 139.35 करोड़ रुपये का हुआ था गबन

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन से जुड़े पांचवें और अंतिम मामले में लालू यादव समेत कुल 99 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। इस मामले में पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में ही सुनवाई पूरी हो चुकी है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस के शशि ने फैसला सुनाने के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की है। 

फैसले वाले दिन सभी आरोपियों को अदालत में निजी तौर पर उपस्थित रहने का आदेश दिया गया था। लालू प्रसाद रांची पहुंच चुके हैं। चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में प्रारंभ में 170 आरोपी बनाए गए थे। इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो गई। मामले में सात लोगों को सीबीआई ने सरकारी गवाह बनाया। वहीं, छह आरोपी अब भी फरार हैं। 

इस मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक केएम प्रसाद समेत अन्य मुख्य आरोपी हैं। इससे पहले, चारा घोटाले के चार अन्य मामलों में लालू प्रसाद को दोषी ठहराया जा चुका है और उन्हें विभिन्न मामलों में चौदह वर्ष तक की कैद एवं 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गई। पहले के चार मामलों में लालू यादव को उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है और वर्तमान में वह जमानत पर हैं।

इनपुट-भाषा

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement