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Mumbai Serial Blast Case: गुजरात से गिरफ्तार 4 आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए, 29 साल से थे फरार

Mumbai Serial Blast Case: चारों आरोपियों को सोमवार को उनकी हिरासत अवधि समाप्त होने पर विशेष सीबीआई न्यायाधीश आर आर भोसले के समक्ष पेश किया गया। सीबीआई ने उनकी हिरासत 14 दिन और बढ़ाने का अनुरोध किया।

Edited by: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published : May 30, 2022 03:42 pm IST, Updated : May 30, 2022 03:47 pm IST
Mumbai Serial Blast Case- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO Mumbai Serial Blast Case

Highlights

  • 1993 के मुंबई बम धमाकों के आरोपी गुजरात से हुए थे गिरफ्तार
  • चारों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
  • सीबीआई ने उनकी हिरासत 14 दिन और बढ़ाने का किया था अनुरोध

Mumbai Serial Blast Case: मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में इस महीने की शुरुआत में गुजरात से गिरफ्तार किए गए चार व्यक्तियों को सोमवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुंबई के रहने वाले चार आरोपियों अबू बकर, सैयद कुरैशी, मोहम्मद शोएब कुरैशी और मोहम्मद यूसुफ इस्माइल को गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने 12 मई को अहमदाबाद के सरदारनगर इलाके से एक विशिष्ट गुप्त सूचना के बाद पकड़ा था। 

बाद में उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया था, जो सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले की जांच कर रहा है। चारों आरोपियों को सोमवार को उनकी हिरासत अवधि समाप्त होने पर विशेष सीबीआई न्यायाधीश आर आर भोसले के समक्ष पेश किया गया। सीबीआई ने उनकी हिरासत 14 दिन और बढ़ाने का अनुरोध किया। 

हालांकि, अदालत ने याचिका खारिज कर दी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी इस महीने की शुरुआत में पकड़े गए थे। वे 29 साल से फरार थे। आरोपियों ने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके पासपोर्ट बनवाया था। गुजरात पुलिस के एक अधिकारी ने पहले कहा था कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये चारों 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में वांछित हैं। 

अधिकारी ने बताया कि सीबीआई के अनुरोध पर इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। मार्च 1993 में मुंबई में हुए 12 सिलसिलेवार बम धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी और 1400 से अधिक व्यक्ति घायल हो गए थे। 

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