ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कटक-पुरी बाइपास पर सोमवार सुबह हुई घटना ने गंभीर रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार, केशुरा इलाके में कार से लोगों को टक्कर मारने की घटना सामने आई थी। शुरुवात में इसे महज एक दुर्घटना माना गया लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि यह महज सड़क हादसा नहीं, बल्कि लोगों की जान लेने की कोशिश थी। इस मामले में आरोपी चालक सौम्य रंजन रथ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के मुताबिक, 12 अक्टूबर यानी सोमवार की सुबह करीब 7:30 बजे शिकायतकर्ता रतिकांत सिंह अपनी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह के साथ मोटरसाइकिल से हंसपाल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पुरी बाइपास पर एसआर वैली चौक के पास एक टाटा नेक्सॉन कार ने सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को टक्कर मार दी और केशुरा चौक की ओर तेजी से निकल गई। पहली घटना के बाद रतिकांत सिंह, उनकी पत्नी और अन्य लोग घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे थे। तभी वही कार केशुरा की ओर से गलत दिशा में तेज रफ्तार से आई और जानबूझकर वहां मौजूद लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना में तीन लोग घायल हुए और सात मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हुईं। घायलों को इलाज के लिए भुवनेश्वर के कैपिटल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
भागने की कोशिश में था आरोपी
बताया जा रहा है कि आरोपी का एक सड़क किनारे स्थित ढाबे के मालिक और कर्मचारियों के साथ विवाद हुआ था। पुलिस की जांच में सामने आया कि केशुरा की घटना से पहले भी आरोपी कथित तौर पर डार्लिंग ढाबा के मालिक और कर्मचारियों को निशाना बनाते हुए कार से टक्कर मार चुका था। घटना के बाद आरोपी ने कथित तौर पर बस में बैठकर भागने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान लोगों ने उसके साथ मारपीट भी की। आपको बता दें कि इससे पहले ओडिशा के बरगढ़ में तेज रफ्तार बोलेरो ने स्कूटी सवार लोगों को जोरदार टक्कर मार दी थी। इस घटना का भी खौफनाक CCTV फुटेज सामने आया था।
आरोपी ने पहले भी की थी ऐसी वारदात
भुवनेश्वर में हुई इस घटना के आरोपी सौम्य रंजन रथ पर करीब तीन महीने पहले खारवेल नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर चौक के पास भी इसी तरह की घटना को अंजाम देने का आरोप है। उस मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, लेकिन बाद में उसे अदालत से जमानत मिल गई थी। पुलिस का कहना है कि जमानत पर बाहर रहने के दौरान आरोपी ने दोबारा ऐसी घटना को अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ बड़गड़ थाने में पहले से चार आपराधिक मामले और खारवेल नगर थाने में एक अन्य मामला दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 109(1), 281, 125(a), 125(b) और 324(4) के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया। मामले की आगे की जांच जारी है। (रिपोर्ट: शुभम कुमार)
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