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अंधविश्वास और जादू-टोने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका, जानें क्या कहा गया

सुप्रीम कोर्ट में अंधविश्वास और जादू-टोने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि अंधविश्वास से भरी कुछ प्रथाएं क्रूर, अमानवीय और शोषण करने वाली हैं।

Edited By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
Published : Jul 20, 2024 15:00 IST, Updated : Jul 20, 2024 15:00 IST
Petition filed in Supreme Court- India TV Hindi
Image Source : FILE सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें अंधविश्वास, जादू-टोने और इसी तरह की अन्य कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए उचित कदम उठाने के वास्ते केंद्र और राज्यों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि समाज में प्रचलित अवैज्ञानिक कामों को खत्म करने के लिए अंधविश्वास एवं जादू-टोना रोधी कानून की आवश्यकता है। इसमें फर्जी संतों को भोले-भाले लोगों का शोषण करने से रोकने के संबंध में भी कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। 

अधिवक्ता ने दायर याचिका में कही ये बात 

अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में केंद्र और राज्यों को संविधान के अनुच्छेद-51ए की भावना के अनुरूप नागरिकों में वैज्ञानिक सोच-समझ, मानवीयता और जांच-पड़ताल की भावना विकसित करने की दिशा में कदम उठाने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

संविधान का यह अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। याचिका में कहा गया है कि अंधविश्वास से भरी कुछ प्रथाएं क्रूर, अमानवीय और शोषण करने वाली हैं और इन पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने की सख्त जरूरत है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि कई लोग और संगठन अंधविश्वास और जादू-टोने का सहारा लेकर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करा रहे हैं। (इनपुट: भाषा) 

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