सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति भवन में एक संक्षिप्त समारोह में 67 वर्षीय राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ने ईश्वर के नाम पर अंग्रेजी में शपथ ली। राष्ट्रपति मुर्मू ने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी 2024 में शपथ दिलाई थी। आइए जानते हैं कि देश के अहम पदों पर पहुंचने वाले लोगों को कौन शपथ दिलाता है। इसके नियम क्या हैं?
राष्ट्रपतिः राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है और राष्ट्रपति का पद देश में सबसे अहम है। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार यदि मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध न हों, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिला सकता है।
उपराष्ट्रपति: उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। संविधान, अनुच्छेद 69 के अनुसार यदि राष्ट्रपति उपलब्ध न हों, तो राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति शपथ दिला सकता है।
प्रधानमंत्री: प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। संविधान, अनुच्छेद 75 में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। इसी नियम के अनुसार 2024 में द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को शपथ दिलाई थी।
मुख्यमंत्री: मुख्यमंत्री को संबंधित राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 164 राज्यपाल को यह अधिकार प्रदान करता है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश: मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है।
राज्यपालः राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित कोई अन्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। संविधान, अनुच्छेद 159 के अनुसार यदि मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध न हों, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश यह शपथ दिला सकता है। उपराज्यपाल को शपथ दिलाने के नियम भी समान हैं।
सांसदः भारत में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति दिलाता है। सामान्य तौर पर नवनिर्वाचित लोकसभा के पहले सत्र में, लोकसभा अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाते हैं। संविधान, तीसरी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा के मामले में, उपराष्ट्रपति (जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं) या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति शपथ दिला सकता है।
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