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Rajoana Case: बलवंत सिंह राजोआना की फांसी पर आज SC में सुनवाई, पंजाब के CM की हत्या मामले में है दोषी

 Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
 Published : Nov 01, 2022 08:57 am IST,  Updated : Nov 01, 2022 09:00 am IST

Rajoana Case: 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या हो गई थी। इस मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व कॉन्सटेबल बलवंत सिंह राजोआना को दोषी माना गया था और उन्हें जुलाई 2007 में मौत की सजा सुनाई गई थी।

Supreme Court - India TV Hindi
Supreme Court Image Source : FILE

Rajoana Case: 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी बलवंत सिंह राजोआना की फांसी से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 3 जजों की पीठ राजोआना की याचिका पर सुनवाई करेगी। बता दें कि राजोआना ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की अपील दायर की है। उसकी दया याचिका को सरकार के पास लंबित पड़े हुए एक दशक बीत चुका है। 

राजोआना के वकील मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस यू.यू. ललित की अध्यक्षता वाली पीठ को ये जानकारी दी है कि उनका क्लाइंट 26 सालों से जेल में बंद है। ऐसे में ये संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन की स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार) का हनन है।

कब से जेल में है राजोआना

राजोआना जनवरी 1996 से जेल में बंद है और उसकी दया याचिका को मार्च 2012 में दायर किया गया था। ये जानकारी राजोआना के वकील मुकुल रोहतगी ने दी है। रोहतगी ने कहा कि उनका क्लाइंट साल 2007 से मौत की सजा फेस कर रहा है। 

कब हुई थी सजा

राजोआना को मौत की सजा जुलाई 2007 में सुनाई गई थी। वह पंजाब पुलिस के पूर्व कॉन्सटेबल रहा है और उसे पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर 31 अगस्त 1995 को हुए विस्फोट में संलिप्त रहने को लेकर दोषी ठहराया गया था। बता दें कि इस विस्फोट में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह समेत 16 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। 

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