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50 दिन की पैरोल काट वापस जेल पहुंचा राम रहीम, इस बार हरियाणा हाई कोर्ट ने उठाए थे सवाल

 Reported By: Puneet Pareenja Written By: Sudhanshu Gaur
 Published : Mar 10, 2024 07:08 pm IST,  Updated : Mar 10, 2024 07:21 pm IST

50 दिनों की पैरोल काटकर राम रहीम वापस जेल पहुंच गया है। उसने अपनी पैरोल के 50 दिन उतर प्रदेश बागपत के बरनावा आश्रम में काटे। राम रहीम को अब तक 9 बार पैरोल मिल चुकी है।

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50 दिन की पैरोल काट वापस जेल पहुंचा राम रहीम Image Source : FILE

रोहतक: साध्वी यौन शोषण और पत्रकार की हत्या मामले में सजायाफ्ता राम रहीम 50 दिन पैरोल से वापस जेल पहुंच गया है। राम रहीम 19 जनवरी को जेल से बाहर निकला था और आज शाम 5 बजे वह वापस रोहतक की सुनरिया जेल वापस पहुंचा। इस दौरान हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए थे। जेल के आसपास आने-जाने वाले सभी लोगों की जांच की जा रही थी।

राम रहीम को 9 बार पैरोल दी जा चुकी

बता दें कि सजा मिलने के चार साल के अंदर राम रहीम को 9 बार पैरोल दी जा चुकी है। इस बार जब 19 जनवरी को जेल से बाहर आया था, तब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाख़िल कर राम रहीम को पैरोल दिए जाने का विरोध किया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा की बीजेपी सरकार से कहा है कि अब आगे से राम रहीम को पैरोल देने से पहले हाई कोर्ट से अनुमति ली जाए।

हाई कोर्ट में 13 मार्च को होगी सुनवाई  

इस मामले में हरियाणा सरकार से सवाल पूछा कि ऐसे कितने लोग और हैं जिनको राम रहीम की तरह है पैरोल दी गई है, इसकी भी लिस्ट कोर्ट को सौंपी जाए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। बता दें कि राम रहीम को पहली बार पैरोल 24 अक्टूबर 2020 को दी गई थी। इस दौरान उसे अपनी बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल मिली थी। इसके 21 मई 2021 को भी वह एक दिन के लिए जेल से बाहर आया था।

अब कैदी का अधिकार बताकर पल्ला नहीं झाड़ पाएगी राज्य सरकार 

वहीं साल 2022 में उसे तीन बार पैरोल पर जेल से बाहर भेजा गया और साल 2023 में भी वह तीन बार बाहर आया। इस दौरान जब विपक्ष हरियाणा सरकार पर सवाल उठाती तो सरकार इसे कैदी का अधिकार बताकर अपना पल्ला झाड़ लेती थी। वहीं इस बार जब वह बाहर आया तो इसके खिलाफ एक याचिका हाई कोर्ट ने दाखिल की गई और अब जब भी राम रहीम को पैरोल दी जाएगी तो उससे पहले हरियाणा हाई कोर्ट से अनुमति ली जाएगी।

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