Friday, December 13, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा: HC की कड़ी फटकार-MCD के कितने अधिकारी अब तक गिरफ्तार हुए?

दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा: HC की कड़ी फटकार-MCD के कितने अधिकारी अब तक गिरफ्तार हुए?

दिल्ली में आईएएस कोचिंग में हुए हादसे का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है और पूछा है कि क्या इस केस में अबतक किसी एमसीडी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है?

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Kajal Kumari Published : Jul 31, 2024 13:56 IST, Updated : Jul 31, 2024 15:12 IST
delhi high court order- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

दिल्ली में एक आईएएस परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने की वजह से तीन छात्रों की मौत हो गई। इस मामले को लेकर एक तरफ जहां राजनीति हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं यह मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया है, इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में पक्षकार बनाया और जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने मामले की जांच कर रहे अधिकारी को कल यानी गुरुवार को सभी फाइलें लेकर आने को कहा है। साथ ही पूछा है कि बताएं इस मामले में अबतक कितने एमसीडी अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं।

कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार

मामले में कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया गया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी से कल तक हलफनामा दाखिल कर अब तक उठाए गए कदम के बारे में बताने को कहा है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि दुर्भाग्य से बहुत से अधिकारी परस्पर विरोधी उद्देश्यों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दोषारोपण हो रहा है। दिल्ली के पूरे प्रशासनिक ढांचे की फिर से जांच की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा हम इस मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए आदेश पारित करेंगे, यह इंफ्रास्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को शुक्रवार तक राजेद्र नगर क्षेत्र में नालों पर से सभी अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस और एमसीडी ने अभी तक क्या किया है, राह से गुजरते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। एमसीडी के कितने अधिकारी गिरफ्तार हुए? इस मामले में तुरंत जिम्मेदारी तय की जाए।

हाई कोर्ट ने दिया आदेश

 हाईकोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर, जिले के डीसीपी और जांच अधिकारी (IO) को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है और एमसीडी से हलफनामा दाखिल कर अब तक उठाए गए कदम के बारे में बताने को कहा है। इसके साथ ही अधिकारियों को शुक्रवार तक राजेद्र नगर क्षेत्र में नालों पर से सभी अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को दोपहर 2.30 बजे होगी।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement