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Karnataka: कॉलेज में 'टोपी’ पहनने पर छात्र की पिटाई, 6 पुलिसकर्मी और प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज

 Published : May 29, 2022 04:56 pm IST,  Updated : May 29, 2022 04:56 pm IST

बागलकोट जिला स्थित एक सरकारी डिग्री कॉलेज परिसर में कथित रूप से ‘टोपी’ पहनने को लेकर एक छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। छात्र की पिटाई करने के मामले में एक पुलिस सब इंसपेक्टर और कॉलेज प्रिंसिपल समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 

Student thrashed for wearing religious cap in college - India TV Hindi
Student thrashed for wearing a religious cap in college  Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE

Highlights

  • सरकारी कॉलेज परिसर में टोपी पहनने पर पिटाई
  • टोपी पहनने को लेकर छात्र को बुरी तरह पीटा
  • पुलिस कर्मियों और कॉलेज के प्रिंसिपल पर आरोप

Karnataka: बागलकोट जिला स्थित एक सरकारी डिग्री कॉलेज परिसर में कथित रूप से ‘टोपी’ पहनने को लेकर एक छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। छात्र की पिटाई करने के मामले में एक पुलिस सब इंसपेक्टर और कॉलेज प्रिंसिपल समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 

टोपी पर पाबंदी का कोई सरकारी आदेश नहीं

बता दें कि टेराडल प्रथम श्रेणी सरकारी डिग्री कॉलेज के 19 वर्षीय छात्र नवीद हसनसाब थाराथरी की शिकायत के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश के बाद पुलिस ने 24 मई को एक सब इंसपेक्टर और पांच अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्राथमिकी के अनुसार घटना इस साल 18 फरवरी को हुई थी। छात्र ने अपनी शिकायत में कहा कि वह टोपी पहन कर कॉलेज गया था, लेकिन कॉलेज के प्राचार्य ने उसे प्रवेश नहीं करने दिया, ''हालांकि कॉलेज के अंदर टोपी पहनने पर पाबंदी लगाने वाला कोई सरकारी आदेश नहीं है।'' छात्र ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी आस्था को लेकर उसका अपमान किया। इस बीच, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

हिजाब का मामला भी नहीं हुआ शांत

शनिवार को ही दक्षिण कन्नड़ जिले के एक कॉलेज के अधिकारियों ने हिजाब पहनकर आई छात्राओं को वापस घर भेज दिया था। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बी. सी. नागेश की ओर से यह बयान देने के बाद कि कक्षाओं के अंदर केवल यूनिफॉर्म पहनने वाले छात्रों को ही अनुमति है, यह फैसला लिया गया है। घटना मैंगलुरु के यूनिवर्सिटी कॉलेज की है। इससे पहले कॉलेज ने सिंडिकेट के फैसले के तहत हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी।

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