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सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएट प्रोफेसर अली खान को दी अंतरिम जमानत, जांच के लिए 3 IPS अधिकारियों की SIT बनाई

 Reported By: Kumar Sonu Edited By: Subhash Kumar
 Published : May 21, 2025 12:32 pm IST,  Updated : May 21, 2025 01:35 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि एसोसिएट प्रोफेसर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है।

प्रोफेसर अली खान को मिली अंतरिम जमानत।- India TV Hindi
प्रोफेसर अली खान को मिली अंतरिम जमानत। Image Source : PTI

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कथित तौर पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी किया है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर कई शर्ते भी लगाई हैं। आइए जानते हैं कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या-कुछ कहा है।

कोर्ट ने अली खान पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट में अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान की ओर से वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे। अली खान की पोस्ट की भाषा पर सवाल उठते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "हमें यकीन है कि वह बहुत शिक्षित हैं। आप दूसरों को चोट पहुंचाए बिना बहुत सरल भाषा में अपनी बात कह सकते थे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे जो सरल और सम्मानजनक हों।"

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 3 IPS अधिकारियों की SIT बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत देते हुए निर्देश दिया है कि वह वह जांच के दायरे में आने वाले दोनों पोस्ट से संबंधित कोई भी ऑनलाइन लेख या भाषण नहीं लिखेंगे। साथ ही युद्ध से संबंधित कोई भी पोस्ट नहीं लिखेंगे। उन्हें अपना पासपोर्ट सोनीपत की अदालत में सरेंडर करना होगा। 

जांच में शामिल होने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान को भारत की धरती पर आतंकवादी हमलों या भारत द्वारा दी गई जवाबी प्रतिक्रिया के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन IPS अधिकारियों वाली एक SIT के गठन का आदेश दिया है, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल होगी जो राज्य से बाहर की होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर SIT का गठन पूरा करने का निर्देश दिया है और जाए प्रोफेसर को जांच में शामिल होने और जांच में पूरा सहयोग करने को कहा है।

राक्षसों ने हमारे लोगों पर हमला किया- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कांत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि "सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या यह सब बात करने का समय है? देश पहले से ही इन सब से गुजर रहा है। राक्षस आए और हमारे लोगों पर हमला किया और इस समय हमें एकजुट होना चाहिए। ऐसे मौकों पर सस्ती लोकप्रियता क्यों हासिल की जाए? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले समाज के लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जानबूझकर शब्दों का चयन दूसरे पक्ष को अपमानित करने और असहज करने के लिए किया जाता है।"

जस्टिस कांत ने आगे कहा कि "एक प्रोफेसर होने के नाते उनके पास इस्तेमाल करने के लिए डिक्सनरी के शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए। वह ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, एक तटस्थ भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता था।"

यहां समझें पूरा मामला

बता दें कि पुलिस ने बीते 18 मई को एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उन पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भी हाल ही में एसोसिएट प्रोफेसर को एक नोटिस जारी किया था। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर’ लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन में 100 के करीब आतंकी मारे गए थे। इसका बाद पाकिस्तानी सेना के दुस्साहस का जवाब देते हुए भारतीय बलों ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए थे। इसके बाद पाकिस्तान को सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा था। 

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