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Tobacco Pictorial Warning: 1 दिसंबर से सिगरेट और तंबाकू के पैकेट पर छपेंगे चेतावनी वाले नए फोटो, सरकार ने जारी किए निर्देश

 Published : Jul 29, 2022 01:38 pm IST,  Updated : Jul 29, 2022 01:38 pm IST

Tobacco Pictorial Warning: स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो तरह की फोटो जारी की हैं। जिनमें से एक फोटो 1 दिसम्बर 2022 से होगी और अगले 12 महीनों तक वही फोटो छापी जायेगी। जिसके बाद सरकार के द्वारा जारी की गई दूसरी फोटो छपना शुरू हो जाएगी।

Tobacco Pictorial Warning- India TV Hindi
Tobacco Pictorial Warning Image Source : INDIA TV

Highlights

  • 1 दिसंबर 2022 से लागू हो जाएंगे निर्देश
  • सरकार ने दो तरह की जारी की हैं फोटो
  • निर्देशों का पालन न करने पर हो सकती है सजा

Tobacco Pictorial Warning: सिगरेट, तंबाकू और गुटका आदि से देश में हर साल लाखों लोग मरते हैं। सरकार इसके इस्तेमाल से रोकने के लिए तमाम प्रयास करती है लेकिन फिर भी हर वर्ष इसकी खपत बढ़ती ही जा रही है। सरकार इसकें उत्पादन और खरीदारी पर भारी-भरकम टैक्स लगाती है लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसकी खपत बढ़ती ही जा रही है। 

आपको याद होगा कि कुछ वर्षों पहले तक सिगरेट, तंबाकू के पैकेट पर कोई चेतावनी नहीं छपी होती थी। फिर सरकार ने इस बाबत आदेश जारी किए और एक फोटो के साथ चेतवानी छपने लगी। अब केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हर प्रकार के तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर छपी स्वास्थ्य चेतावनी के एक नये स्वरूप को अधिसूचित कर दिया है। इसके लिये सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में जीएसआर 592 (ई) तिथि 21 जुलाई, 2022 के जरिये संशोधन किया गया है। संशोधन “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) तृतीय संशोधन नियम, 2022” है। संशोधित नियम 1 दिसंबर, 2022 से प्रभावी हो जायेंगे।

सरकार ने जारी किये दो तरह के फोटो 

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो तरह की फोटो जारी की हैं। जिनमें से एक फोटो 1 दिसम्बर 2022 से होगी और अगले 12 महीनों तक वही फोटो छापी जायेगी। जिसके बाद सरकार के द्वारा जारी की गई दूसरी फोटो छापना शुरू हो जाएगी। सरकार ने कहा है कि, सभी तम्बाकू उत्पाद, जिनका निर्माण या आयात या पैकेजिंग एक दिसंबर, 2022 को या उसके बाद हुई है, उन सब पर फोटो-1 के साथ 'तंबाकू यानी दर्दनाक मौत’ नामक स्वास्थ्य चेतावनी छापनी होगी। जिन उत्पादों का निर्माण या आयात या पैकेजिंग एक दिसंबर, 2023 को या उसके बाद होगी, उन सब पर फोटो-2 के साथ “तम्बाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु” नामक स्वास्थ्य चेतावनी छापनी होगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी फोटो जो 1 दिसंबर 2022 से छापा जायेगा 

Photo which will be printed from 1st December 2022
Image Source : INDIA TVPhoto which will be printed from 1st December 2022

स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी फोटो जो 1 दिसंबर 2023 से छापा जायेगा 

Photo which will be printed from 1st December 2023
Image Source : INDIA TVPhoto which will be printed from 1st December 2023

स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि, "जो भी व्यक्ति सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में सीधे या परोक्ष रूप से शमिल होगा, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि तम्बाकू उत्पादों के सभी पैकेटों पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी बिलकुल निर्धारित तरीके से दी गई हो।"

अधिसूचना का पालन न करने पर हो सकती है सजा 

इसके साथ ही सरकार ने बताया है कि उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन दण्डनीय अपराध है, जिसके लिये सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिबंध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 20 के तहत कारावास या जुर्माने का प्रावधान है। वहीं 21 जुलाई, 2020 को जारी हुई अधिसूचना जीएसआर 458 (ई) 30 नवंबर, 2022 तक जारी रहेगी।

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