
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून मामले में केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया है। इसके पांच दिन के बाद याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि काउंसिल और बोर्ड को कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई की तारीख तक वक्फ जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के माध्यम से घोषित वक्फ शामिल हैं को न तो डीनोटिफाई किया जाएगा और न ही कलेक्टर को बदला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करना होगा।