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आरिफ मोहम्मद खान ने 'आप की अदालत' में कहा-'CAA से किसी की नागरिकता नहीं जानेवाली है'

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jan 11, 2020 10:22 pm IST,  Updated : Jan 11, 2020 11:45 pm IST

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि मुसलमानों के बीच भ्रामक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जानेवाली है।

Arif Mohammad Khan in 'Aap Ki Adalat'- India TV Hindi
Arif Mohammad Khan in 'Aap Ki Adalat' Image Source : INDIA TV

नई दिल्ली:  केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि मुसलमानों के बीच भ्रामक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जानेवाली है। उन्होंने कहा कि CAA ने पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों को नागरिकता देने के गांधी के वादे को पूरा किया है। आरिफ खान ने इंडिया टीवी पर रजत शर्मा के सवालों का जवाब देते हुए ये बातें कही।

आरिफ मोहम्मद खान ने वर्ष 2003 में गृह मामलों पर संसदीय समिति की 107वीं रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें पाकिस्तानी और बांग्लादेशी 'अल्पसंख्यक शरणार्थियों' को भारत की नगारिकता देने की सिफारिश की गई थी। इस समिति ने इन अल्पसंख्यक शरणार्थियों को राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की भी सिफारिश की थी।

खान ने कहा- '2003 में ये सिफारिश कर रहे थे कि नॉन मुस्लिम्स जो बांग्लादेश से आए हुए हैं उनको सिटिजनशिप दी जानी चाहिए तब ये कहां थे?' उन्होंने कहा- 'प्रणब मुखर्जी इस समिति के चेयरमैन थे और इसमें कपिल सिब्बल, हंसराज भारद्वाज, अंबिका सोनी और मोतीलाल वोरा जैसे सदस्य थे।' 

केरल के राज्यपाल ने यह स्वीकार किया कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को बेहतर तरीके से लोगों के सामने रखा जा सकता था। उन्होंने कहा-'मैं मानता हूं हमारी कमी है, हमारी कमी है कि हम इस बात को ठीक से बता नहीं सके।'

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