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AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'लव जिहाद' कानून लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Nov 22, 2020 11:14 pm IST,  Updated : Nov 22, 2020 11:14 pm IST

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि ‘लव जिहाद’ पर कानून की बात लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है।

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AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि ‘लव जिहाद’ पर कानून की बात लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। Image Source : PTI FILE

हैदराबाद: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि ‘लव जिहाद’ पर कानून की बात लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। लोकसभा सांसद ओवैसी ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में 'लव जिहाद' से संबंधित लाया जाने वाला कानून BJP की ओर से लोगों को मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी और आर्थिक संकट की समस्या को सुलझा नहीं पा रही है, इसलिए इनसब चीजों को सामने ला रही है।

‘बीजेपी शासित राज्यों को संविधान पढ़ना चाहिए’

ओवैसी ने कहा, ‘इस तरह के कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होंगे। बीजेपी शासित राज्यों को संविधान पढ़ना चाहिए। वे इस नफरत में काफी आगे बढ़ गए हैं। यह काम नहीं करेगा। करोड़ों लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से अपनी नौकरियां गंवा दी है। सरकार नौकरी नहीं दे सकती। जीडीपी जीरो हो गया है और सरकार इस संबंध में कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। देश में नौकरी की जरूरत है। प्रवासी मजदूर कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे है। अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जा रही है और बच्चे बाल मजदूरी के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। लेकिन इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, वे इस तरह की ड्रामेबाजी कर रहे हैं।’

बीजेपी ने ‘लव जिहाद’ को बताया गंभीर समस्या
बता दें कि बीजेपी ने रविवार को ‘लव जिहाद’ को एक गंभीर समस्या करार दिया और पार्टी शासित राज्यों द्वारा इसके खिलाफ कानून बनाए जाने के फैसले का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे भाजपा-शासित राज्यों ने ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून बनाए जाने का इरादा स्पष्ट किया है। मालूम हो कि ‘लव जिहाद’ हिन्दुत्व समर्थक समूहों द्वारा गढ़ा गया शब्द है जिसका आशय हिंदू लड़कियों को कथित तौर पर विवाह का स्वांग कर धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किए जाने से है। विपक्षी दलों ने इसे समाज को बांटने की बीजेपी की कोशिश बताया है और कहा है कि ऐसा कोई भी कानून संविधान के खिलाफ होगा।

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