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पत्नियों व बहुओं को मिलने वाले उपहार पर कर नहीं लगे: मेनका गांधी

आयकर की धारा 64 के तहत अगर कोई पति अपनी पत्नी को उपहारस्वरूप संपत्ति देता है और उस संपत्ति से पत्नी को कुछ आय होती है तो उस आय को भी पति के कर में जोड़ दिया जाता है।

Reported by: IANS
Published : Jul 10, 2018 01:31 pm IST, Updated : Jul 10, 2018 01:31 pm IST
पत्नियों व बहुओं को मिलने वाले उपहार पर कर नहीं लगे: मेनका गांधी- India TV Hindi
पत्नियों व बहुओं को मिलने वाले उपहार पर कर नहीं लगे: मेनका गांधी

नई दिल्ली: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने वित्त मंत्री पीयूष गोयल से आयकर अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह किया है ताकि पत्नियों या बहुओं को देने वाले उपहारों पर कर नहीं लग सके। मेनका ने ट्वीट कर कहा, "एक समाज के रूप में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना हमारा दायित्व है। महिलाओं, विशेष रूप से पत्नियों और बहुओं के कई अनुरोधों के बाद मैंने वित्त मंत्री से आयकर अधिनियम की धारा 64 पर विचार करने और उचित रूप से संशोधन करने का आग्रह किया है।"

आयकर की धारा 64 के तहत अगर कोई पति अपनी पत्नी को उपहारस्वरूप संपत्ति देता है और उस संपत्ति से पत्नी को कुछ आय होती है तो उस आय को भी पति के कर में जोड़ दिया जाता है।

केंद्रीय मंत्री ने सोमवार देर रात ट्वीट कर कहा,"यह प्रावधान मूल रूप से 1 960 के दशक में इस धारणा के तहत तैयार किया गया था कि पत्नियों और बहुओं के पास आमतौर पर कोई स्वतंत्र कर योग्य आय नहीं होती।"

मेनका गांधी ने हालांकि कहा कि इस अधिनियम का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि वर्तमान में महिलाएं आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र हो रही हैं।

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