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कोर्ट ने ख़ारिज की छेड़ख़ानी के आरोपी विकास बराला की ज़मानत याचिका

Written by: India TV News Desk Published : Aug 29, 2017 04:14 pm IST, Updated : Aug 29, 2017 04:14 pm IST

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की बेटी को अगवा करने के प्रयास के आरोप में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला की ज़मानत याचिका आज कोर्ट ने ख़ारिज कर दी।

Vikas Barala, Varnika- India TV Hindi
Vikas Barala, Varnika

चंडीगढ़: भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की बेटी को अगवा करने के प्रयास के आरोप में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला की ज़मानत याचिका आज कोर्ट ने ख़ारिज कर दी। विकास और उसके दोस्त आशीष पर अपहरण की कोशिश का मामला दर्ज किया गया था। पूछताछ में विकास बराला ने यह कबूल भा किया था कि वह लड़की की कार का पीछा कर रहा था। 

आरोपियों की बेल पिटीशन पर कोर्ट ने पुलिस का जवाब मांगा था। इस पर पुलिस की ओर से सरकारी वकील ने पंचकूला हिंसा का हवाला देकर कुछ वक्त देने को कहा था। कोर्ट ने इसे मंजूर करते हुए मंगलवार को जवाब दायर करने को कहा था। 

दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत अपहरण की कोशिश का गैर जमानती आरोप लगाया गया है। उन पर धारा 511 भी लगायी गयी है जिसके तहत किसी अपराध की कोशिश करने पर उम्रकैद या अन्य अवधि तक कारावास का प्रावधान है। 

4 अगस्त की रात करीब 11-12 बजे चंडीगढ़ में एक आईएएस अफसर की बेटी वर्णिका कूंड अपनी कार से जा रही थी। लड़की का आरोप है कि कार सवार दो लड़कों ने उसका पीछा किया। उसकी कार के आगे अपनी कार अड़ाकर रोका। गेट से बाहर खींचने की कोशिश की। लड़की ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। मदद के लिए मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। हालांकि, बाद में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे में थे। 

महिला का पीछा करने के मामले में विकास और उसके दोस्त को पहले महिला की शिकायत पर शनिवार 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था लेकिन उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था। इस घटना पर देशभर में जबर्दस्त आक्रोश सामने आया था। 

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