
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनाव में मिली बुरी हार के बाद अब केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक FIR दर्ज की है। ये FIR सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन की शिकायत पर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन (Compliance) रिपोर्ट दाखिल की है और बताया है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
18 अप्रैल को अगली सुनवाई
दिल्ली पुलिस द्वारा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन को लेकर दर्ज शिकायत पर दर्ज एफआईआर के मामले में सुनवाई की तारीख भी सामने आ गई है। इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
क्या है ये पूरा मामला?
दरअसल, ये पूरा मामला करीब 5 साल पुराना है। साल 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगाकर कथित तौर पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और कोर्ट को इस बारे में सूचित भी कर दिया है।
PTI के मुताबिक, न्यायाधीश ने 11 मार्च को पुलिस को शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। पुलिस ने मामले की जांच के लिए समय मांगा जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को निर्धारित की है। अदालत ने केजरीवाल के अलावा पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की तत्कालीन पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ भी बड़े आकार के बैनर लगाने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।
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