इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आज़म व उनके परिवार को लगा बड़ा झटका लगा है। आजम खान के बेटे और रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी है। यानि कि अब अब्दुल्ला विधायक नहीं रहेंगे। हाईकोर्ट ने चुनाव के वक्त गलत उम्र बताने के चलते उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। बता दें कि चुनाव के वक्त न्यूनतम निर्धारित 25 साल की उम्र नहीं होने की वजह से निर्वाचन रद्द किया गया है।
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बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा उप चुनाव में अब्दुल्ला आजम को स्वार सीट से जीत मिली थी। उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ बसपा उम्मीदवार रहे नवाब काज़िम अली ने चुनाव अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में अब्दुल्ला पर फर्ज़ी डाक्यूमेंट्स लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया था। इस पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने 27 सितम्बर को जजमेंट रिजर्व कर लिया था। इस मामले में आज फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द करने का आदेश दिया।