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Lockdown 4.0: गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने बताया, लॉकडाउन 4.0 में आम लोगों को रखना होगा इन बातों का ख्याल

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 22, 2020 11:06 pm IST,  Updated : May 22, 2020 11:19 pm IST

देश भर में जारी कोरोना वायरस संकट के बीच लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है। इस दौरान पिछले दो महीने से बंद चल रही कारोबारी गतिविधियों को ​एक बार फिर से खोल दिया गया है।

देश भर में जारी कोरोना वायरस संकट के बीच लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है। इस दौरान पिछले दो महीने से बंद चल रही कारोबारी गतिविधियों को ​एक बार फिर से खोल दिया गया है। लॉकडाउन 4.0 के लिए गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कारोाबार से लेकर यातायात तक के लिए लॉकडाउन के नियमों में छूट दी गई है। नोएडा पुलिस द्वारा इन नियमों को लेकर लोगों में जागरुकता बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही हैं।
 
नोएडा के डीएम की तरफ से लॉकडाउन 4 के लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिन कार्यों को लेकर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है वह प्रतिबंध नोएडा में भी लागू है। हालांकि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को भी अधिकार हैं कि वह अपने स्तर पर कुछ ढील और प्रतिबंध लगा सकता है, और उन्हीं अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नोएडा डीएम ने यह गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत नोएडा के स्थानीय बाजारों में 50 प्रतिशत दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। इसके साथ ही कार और दोपहिया परिवहन के लिए भी सशर्त छूट दी गई है। सभी के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करना अनिवार्य है। 
 

लॉकडाउन के दौरान नोएडा में दी गई हैं ये रियायतें 

1. दुकानों को दिन भर खुलने की अनुमति 
2. सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे खुलेंगी दुकानें
3. शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलने पर पाबंदी
4. आपातकालीन परिस्थिति में अस्पताल या दवा खरीदने की अनुमति 
5. स्थानीय बाजारों में प्रतिदिन 50% दुकानें खुलेंगी 
6. आपस में सटी दुकानें एक दिन छोड़कर खुलेंगी 
7. घर से बाहर जाते समय फेस मास्क का प्रयोग जरूरी
8. बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन जरूरी 
9. स्ट्रीट वेंडर एवं पटरी व्यवसायी के लिए फेस मास्क एवं ग्लव्ज जरूरी 
10. चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 व्यक्तियों को चलने की अनुमति 
11. यदि परिवार में बच्चे हैं तो अधिकतम 2 बच्चों को अनुमति  
12. दो पहिया वाहन पर केवल चालक को अनुमति 
13. यदि पीछे महिला बैठी है तो उसे अनुमति होगी 
14. सभी बाइक सवारों को हेलमेट पहनना अनिवार्य 
15. ऑटो में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 सवारियों को बैठाने की अनुमति 
16. पार्क सुबह 7 से 10 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक खुलेंगे। 
17. पार्क में टहलते समय फेस मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य 
18. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा
19. कोविड के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस की तकलीफ महसूस होने पर तुरंत सूचित करें
20. कंट्रोल रूम नंबर 18004192211 पर फोन करें
 

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