Thursday, April 25, 2024
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Lakhimpur Kheri Case Live Updates: राष्ट्रपति से मिलने के लिए कांग्रेस डेलिगेशन ने मांगा समय, राहुल-प्रियंका सहित 7 नेता शामिल

तिकुनिया थाने में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू तथा 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (उपद्रव), 148 (घातक अस्त्र का प्रयोग), 149 (भीड़ हिंसा), 279 (सार्वजनिक स्थल से वाहन से मानव जीवन के लिए संकट पैदा करना), 338 (दूसरों के जीवन के लिए संकट पैदा करना), 304 ए (किसी की असावधानी से किसी की मौत होना), 302 (हत्या) और 120 बी (साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: October 10, 2021 21:25 IST

लखीमपुर खीरी. उत्तर प्रदेश पुलिस के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के सिलसिले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को शनिवार को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी का नेतृत्व कर रहे पुलिस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय) उपेंद्र अग्रवाल ने शनिवार रात लगभग 11 बजे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की जानकारी दी। अग्रवाल ने बताया, "आशीष मिश्रा ने पुलिस के प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दिया और जांच में सहयोग नहीं किया। वह सही बातें नहीं बताना चाह रहे हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उन्‍हें अदालत में पेश किया जाएगा।"

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लखीमपुर खीरी मामला LIVE

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  • 1:56 PM (IST) Posted by Yashveer Singh

    लखीमपुर खीरी की घटना पर राष्ट्रपति से मिलेंगे कांग्रेस नेता

    लखीमपुर खीरी की घटना के मामले में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिनमंडल राष्ट्रपति से मिलेगा। राहुल गांधी की अगुवाई में 7 नेता राष्ट्रपति से मिलेंगे। कांग्रेस ने इसके लिए राष्ट्रपति से समय भी मांगा है। कांग्रेस के डेलिगेशन में प्रियंका गांधी वाड्रा, गुलाम नबी आजाद, एके एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे।

  • 1:54 PM (IST) Posted by Yashveer Singh

    सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान शर्ट के कलर के पेच में भी आशीष मिश्रा उलझ गया...पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना के वक्त थार गाड़ी आशीष मिश्रा ही चला रहा था...क्योंकि पहले गया कि थार के ड्राइवर हरिओम को मार दिया गया...घटना के वक्त उसने पीली शर्ट पहनी थी...लेकिन जो वीडियो सामने आया...उसमें थार चला रहे शख्स की शर्ट का रंग सफेद दिख रहा है...

  • 7:35 AM (IST) Posted by Yashveer Singh

    जेल पहुंचा आशीष मिश्रा

    आशीष मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कल कोर्ट में पेश किया जाएगा।

  • 7:11 AM (IST) Posted by Yashveer Singh

    'मंत्री पुत्र' से सवाल?

    आशीष मिश्रा से पूछा गया कि घटना के समय वो कहां था ? 
    क्या थार गाड़ी आपकी थी और क्या घटना के वक्त आप थार में मौजूद थे? 
    क्या आपको जानकारी है कि थार गाड़ी कौन चला रहा था ? 
    थार में गोलियां कहां से आईं, क्या थार में हथियार होने की जानकारी थी ?
    आपके समर्थक, आपकी गाड़ी लेकर वहां क्यों गए थे ? 
    घटना के बारे में कब, कैसे और किसने बताया ?
    समन के बाद आप कहां थे, किससे मिले ? 

  • 7:10 AM (IST) Posted by Yashveer Singh

    गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ही आशीष मिश्रा का मेडिकल हुआ और फिर रात 12 बजकर 30 मिनट पर आशीष को जज के सामने पेश किया। करीब बीस मिनट की संक्षिप्त सुनवाई के बाद जज ने आशीष को सोमवार तक के लिए जेल भेज दिया। शनिवार की रात आशीष की जेल में गुजर गई , अब रविवार की रात भी जेल में ही गुजरने वाली है क्योंकि मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को दोपहर 1 बजे होगी। जहां पुलिस आशीष की कस्टडी की मांग करेगी तो वहीं बचाव पक्ष आशीष की जमानत की अपील करेगा।

  • 7:09 AM (IST) Posted by Yashveer Singh

    आशीष के वकील ने बताया कि पहले आरोपी को सुना जाए, उसके बाद कस्टडी में भेजने का फैसला किया जाए ... कल आशीष से करीब 12 घंटे तक पूछताछ हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

  • 7:08 AM (IST) Posted by Yashveer Singh

    आधी रात को आशीष मिश्रा को लखीमपुर की जिला मजिस्ट्रेट दीक्षा पांडेय के घर पर पेश किया गया। पुलिस ने जज के सामने आशीष को तीन दिन की कस्टडी की मांग की लेकिन मजिस्ट्रेट ने पुलिस की मांग खारिज कर दी और आशीष मिश्रा को सोमवार तक जेल भेजने का फैसला सुनाया। 

  • 6:57 AM (IST) Posted by Yashveer Singh

    तिकुनिया थाने में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू तथा 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (उपद्रव), 148 (घातक अस्त्र का प्रयोग), 149 (भीड़ हिंसा), 279 (सार्वजनिक स्थल से वाहन से मानव जीवन के लिए संकट पैदा करना), 338 (दूसरों के जीवन के लिए संकट पैदा करना), 304 ए (किसी की असावधानी से किसी की मौत होना), 302 (हत्या) और 120 बी (साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

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