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उत्तर प्रदेश में 30 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन 5, जानिए- क्या हैं दिशानिर्देश

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 31, 2020 03:58 pm IST,  Updated : May 31, 2020 06:21 pm IST

उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 5 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले शनिवार को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 के दिशानिर्देश जारी किए थे। बता दें कि फिलहाल लागू लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई तक ही थी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ- India TV Hindi
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ Image Source : FILE PHOTO

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 5 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले शनिवार को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 के दिशानिर्देश जारी किए थे। बता दें कि फिलहाल लागू लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई तक ही थी। अब ऐसे में लॉकडाउन 5 के दिशानिर्देश भी आ गए हैं, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 8 जून से मार्केट, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट खुलने जा रहे हैं। 

इसके अलावा धार्मिक स्थल भी खुलेंगे। सभी सरकारी दफ्तर 100 फ़ीसदी कर्मचारियों के साथ खुलेंगे लेकिन एक साथ सभी कर्मचारी दफ्तर नहीं आएंगे बल्कि 3 अलग-अलग शिफ्ट में काम आएंगे। बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खोले जाएंगे। बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए परमिशन लेनी होगी और फिर 30 लोग ही शादी में शामिल हो सकेंगे। 

नई गाइडलाइन्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश में सलून और ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे लेकिन वहां काम करने वाले लोगों को फेस शील्ड और मास्क पहनना जरूरी होगा। हालांकि, बताई गई कोई भी गतिविधि कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन पहले की तरह ही प्रतिबंधित रहेंगे। यहां सिर्फ स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य और डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य की ही अनुमति होगी।

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