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लव जिहाद पर कड़ा कानून बनाने जा रही है यूपी की योगी सरकार

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Nov 20, 2020 11:05 am IST,  Updated : Nov 20, 2020 01:46 pm IST

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार लव जिहाद पर कड़ा कानून बनाने जा रही है। यूपी की गृह विभाग ने कानून विभाग को इससे संबंधित प्रस्ताव भी भेज दिया है।

लखनऊ. यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार लव जिहाद पर कड़ा कानून बनाने जा रही है। यूपी के गृह विभाग ने कानून विभाग को इससे संबंधित प्रस्ताव भी भेज दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद से जुड़े मामलों पर कानून बनाने के पहले ही संकेत दिए थे। उन्होंने 31 अक्टूबर को कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि शादी-ब्‍याह के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है, इसलिए सरकार ने भी फैसला किया है कि लव जिहाद को सख्‍ती से रोका जाएगा। इसके लिए प्रभावी कानून बनाएंगे।

तब उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि जो लोग नाम छिपाकर बहू-बेटियों की इज्‍जत से खिलवाड़ करते हैं, वे अगर सुधरे नहीं तो ‘राम नाम सत्‍य’ की उनकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है। देवरिया और जौनपुर जिलों में उपचुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार मां-बहनों की इज्‍जत की सुरक्षा करने को दृढ़ संकल्पित है। इसके लिए ‘मिशन शक्ति’ की शुरुआत हो चुकी है जो आगे चलकर जल्द ही ‘ऑपरेशन शक्ति’ में बदलेगा। लव जेहाद में शामिल लोगों के पोस्‍टर चौराहों पर लगाए जाएंगे।

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इससे पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी लव जिहाद पर कड़ा कानून बनाने की बात कही है। मध्य प्रदेश सरकार आगामी विधानसभा सत्र में धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने के मकसद से मध्य प्रदेश धर्म स्वातं˜य विधेयक 2020 लाने की तैयारी में है। इस नए अधिनियम में जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण कराने पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान हेागा।

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मध्य प्रदेश राज्य सरकार के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया था कि सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। यह विधेयक मध्य प्रदेश धर्म स्वातं˜य विधेयक-2020 के नाम से आएगा। इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को पांच साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है

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