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Unlock1: लखनऊ में ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा को अनुमति, सुबह 9 से शाम 9 बजे तक खुल सकेंगे बाजार

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jun 01, 2020 08:55 pm IST,  Updated : Jun 01, 2020 08:55 pm IST

जिले में सभी पंजीकृत और मान्य परमिट वाले टैक्सी, तिपहिया वाहन, आटो, ई-रिक्शा का संचालन को अनुमति दी गई है। इनमें यथा-निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठाने की अनुमति होगी। 

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Representational Image Image Source : VANI MEHROTRA

लखनऊ. लखनऊ जिला प्रशासन ने Unlock1 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस के अनुसार कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियां बंद रहेंगी और बफर जोन में सिर्फ आवश्यतक वस्तुओं की दुकानें (दवा, दूध, फल, सबजी, ब्रेड, राशन और रसोई गैर एजेंसी) खुलेंगी। शेष सारी दुकानें बंद रहेंगी। 

प्रेस विज्ञप्ती के जरिए लखनऊ जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि पंजीकृत एवं मान्य परमिट वाले प्राइवेट स्टेट कैरिवेज की बसें और सिटी बसें निर्धारित स्थानों से ही सवारी लेंगे तथा उतारेंगे। सेनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि हेतु यूपी रोडवेज द्वारा अपनाए जा रहे मानकों का अनुपालन निजी आपरेटर्स द्वारा भी शत-प्रतिशत सुनिश्चित करना होगा।

इसके अलावा जिले में सभी पंजीकृत और मान्य परमिट वाले टैक्सी, तिपहिया वाहन, आटो, ई-रिक्शा का संचालन को अनुमति दी गई है। इनमें यथा-निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठाने की अनुमति होगी। सभी यात्रियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वाहन में पर्याप्त मात्रा में सेनिटाइजर रखना आवश्यक होगा। वाहनों का संचालन सुबह 5 से रात 9 बजे के बीच ही किया जाएगा।

लखनऊ जिला प्रशासन ने बाजारों को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलने की अनुमति दी है। सड़क के एक तरफ की दुकान खोलने की लैफ्ट-राइट व्यवस्था पहले की तरह ही चलेगी। पंजीकृत और वैध बरातघरोंको खोलने की अनुमति होगी, लेकिन शादी के लिए पहले से अनुमति लेना आवश्यक होगा। शादी में 30 से ज्यादा लोगों के जाने की अनुमति नहीं होगी और बारात धर में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा।

लखनऊ में ब्यूटी पार्लर और सैलून मानकों के अनुरूप समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए खोले जा सकेंगे, जिसमें सिर्फ हेयर कटिंग की अनुमति होगी। जिला प्रशासन ने सभी व्यापारियों और लोगों से अपील की है कि वो अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच कोविड एप को डाउनलोड करें।

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