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यूपी के लोगों को मिला आपातकाल के दौरान छीना गया ये अधिकार, राष्‍ट्रपति ने दी कानून को मंजूरी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी प्रदाना कर दी है। इसके कानून के लागू होने बाद अब उत्तर प्रदेश के लोगों को अग्रिम जमानत लेने का अधिकार मिल गया है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Jul 22, 2019 02:39 pm IST, Updated : Jul 22, 2019 02:40 pm IST
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उत्‍तर प्रदेश के लोगों के लिए एक खास दिन है। राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्‍तर प्रदेश सरकार के एक महत्‍वपूर्ण विधेयक को मंजूरी प्रदाना कर दी है। इसके कानून के लागू होने बाद अब उत्‍तर प्रदेश के लोगों को अग्रिम जमानत लेने का अधिकार मिल गया है। बता दें कि उत्‍तर प्रदेश के लोगों से यह अधिकार 1976 में आपातकाल के दौरान छीन लिया गया था। लेकिन योगी सरकार के द्वारा लाए गए इस नए विधेयक के चलते राज्‍य में भी लोगों को कानून के माध्‍यम से यह सुरक्षा मिल सकेगी। 

राज्‍य सरकार के अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के एक महत्त्वपूर्ण विधेयक को स्वीकृति दी है जिससे अग्रिम जमानत के प्रावधान को फिर से शामिल करने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस प्रावधान को 1976 में आपातकाल के दौरान हटा दिया गया था। 

बता दें कि उत्तर प्रदेश और उतराखंड को छोड़ कर देश के अन्य सभी राज्यों में अग्रिम जमानत का प्रावधान है। इसके पीछे कारण यह है कि आपातकाल के समय उत्‍तराखंड उत्‍तर प्रदेश का ही हिस्‍सा था। जिसके चलते उत्‍तर प्रदेश और उत्‍तराखंड में यह कानूनी अधिकर लागों को प्राप्‍त नहीं था। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, “राष्ट्रपति ने दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी है।” 

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