लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ अपने ही वाहन चालक की पत्नी से बलात्कार और लूट के आरोप में अदालत के आदेश पर गुरुवार को लखनऊ के सआदतगंज थाने में मामला दर्ज किया गया।
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सआदतगंज के थाना प्रभारी बृजेश कुमार यादव ने बताया कि रिजवी के खिलाफ एक महिला द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 392 (लूट), 323 (मारपीट), 506 (धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला लखनऊ की जिला अदालत द्वारा मंगलवार को दिए गए आदेश के बाद दर्ज किया गया है।
मामले की सुनवाई के दौरान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) अंबरीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सआदतगंज के थाना प्रभारी को आदेश दिया था कि इस मामले में फौरन मुकदमा दर्ज करें और मामले की जांच कर तीन दिन के अंदर अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करें।
गौरतलब है कि वसीम रिजवी के वाहन चालक की पत्नी ने पिछले महीने सआदतगंज थाने में दी गयी शिकायत में आरोप लगाया था कि रिजवी ने करीब 3 महीने पहले उसके पति की अनुपस्थिति में जबरदस्ती घर में घुस कर उससे बलात्कार किया था।
महिला का आरोप है कि रिजवी ने उसकी आपत्तिजनक वीडियो भी बना ली जिसके आधार पर वह उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे और निरंतर उसका यौन शोषण कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया था जिसके बाद कथित पीड़िता ने अदालत का रुख किया था।