लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उन्नाव रेप पीड़िता के चाचा महेश सिंह को धोखाधड़ी व कूटरचना के एक मामले में शुक्रवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की एकल सदस्यीय पीठ ने दिया। याची के खिलाफ उन्नाव कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमे आरोप था कि उन्होंने हत्या के प्रयास के एक मामले में उन्नाव की एक अदालत का फर्जी आदेश की कॉपी बनवाई थी। जमानत अर्जी दाखिल कर याची की दलील थी कि उक्त आदेश सह अभियुक्त नवीन सिंह ने निकलवाया था। याची की यह दलील भी थी कि वह 22 नवम्बर 2018 से ही जेल में है जबकि मामला मैजिस्ट्रेट कोर्ट में विचारणीय है।
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उन्नाव रेप पीड़िता के चाचा महेश सिंह को उच्च न्यायालय से मिली जमानत
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उन्नाव रेप पीड़िता के चाचा महेश सिंह को धोखाधड़ी व कूटरचना के एक मामले में शुक्रवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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