Thursday, April 25, 2024
Advertisement

यूपी में 21 जून से नाइट कर्फ्यू में मिलेगी और ढील, खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू में 21 जून से दो घंटे की और छूट देने का फैसला किया है और अब सप्ताह में पांच दिन दुकान, बाजार, मॉल और रेस्तरां खुल सकेंगे।

Bhasha Reported by: Bhasha
Published on: June 20, 2021 8:05 IST
यूपी में 21 जून से नाइट...- India TV Hindi
Image Source : PTI यूपी में 21 जून से नाइट कर्फ्यू में मिलेगी और ढील, खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू में 21 जून से दो घंटे की और छूट देने का फैसला किया है और अब सप्ताह में पांच दिन दुकान, बाजार, मॉल और रेस्तरां खुल सकेंगे। राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शनिवार को कोरोना कर्फ्यू के नए दिशानिर्देश जारी किए। नए दिशानिर्देश के मुताबिक राज्य के सभी जिलों में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकान और बाजार खोलने की अनुमति रहेगी और शनिवार तथा रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी।

रेस्तरां और होटल सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन रहेगी। प्रदेश में मॉल खोलने की अनुमति सोमवार से शुक्रवार तक होगी। धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं है। ऑटो रिक्‍शा में अधिकतम दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे और चार पहिया वाहनों में अधिकतम चार लोग बैठ सकेंगे। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी। सभी जगहों पर कोविड हेल्‍प डेस्‍क स्थापित करने की हिदायत दी गई है।

स्‍कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्‍थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे और प्रशासनिक कार्य हेतु शिक्षकों और कर्मचारियों को संस्थान में जाने की अनुमति रहेगी। शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप हो सकेगी। सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी और निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी इस शर्त की अनिवार्यता रहेगी। निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने को कहा गया है।

नए दिशानिर्देश के मुताबिक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू सोमवार से नौ बजे से सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगा। अभी तक शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है। अपर मुख्‍य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्‍थी के मुताबिक जिन जिलों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट में कुल उपचाराधीन मामले 500 से अधिक हो जाएंगे उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी। अभी तक शासन ने कोरोना कर्फ्यू में छूट समाप्त करने के लिए उपचाराधीन मामलों की संख्या 600 से अधिक निर्धारित की थी लेकिन नए दिशानिर्देश में उपचाराधीन मामलों की संख्या सौ घटा दी गई है।

कोविड-19 प्रबंधन की मंगलवार की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कर्फ्यू में और दो घंटे की छूट देने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शनिवार को शासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। 

Latest Uttar Pradesh News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Uttar Pradesh News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement