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ट्रिपल तलाक बिल के पास होने का जश्न मना रही थी बीवी, पति ने ‘तलाक’ देकर घर से बाहर निकाला

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Aug 04, 2019 01:56 pm IST,  Updated : Aug 04, 2019 01:56 pm IST

आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद में पारित ‘तीन तलाक’ विधेयक को गुरुवार को मंजूरी दी थी।

UP woman given triple talaq while celebrating when the bill passed in Rajya Sabha - India TV Hindi
ट्रिपल तलाक बिल के पास होने का जश्न मना रही थी बीवी, पति ने दिया ‘तलाक’ | PTI Representational

बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा से सटे फतेहपुर जिले के बिंदकी क्षेत्र में तीन तलाक विधेयक के संसद में पारित होने का जश्न मना रही एक मुस्लिम महिला को उसके शौहर ने कथित रूप से ‘तलाक-तलाक-तलाक’ कह कर घर से बाहर निकाल दिया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद में पारित ‘तीन तलाक’ विधेयक को गुरुवार को मंजूरी दी थी। लोकसभा में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक को पिछले पिछले महीने पारित किया गया था, जिसके बाद राज्यसभा ने भी 84 के मुकाबले 99 मतों से इसे पारित कर दिया था।

2 अगस्त को शम्सुद्दीन ने मुफीदा को दिया तलाक

पुलिस सूत्रों ने इस सिलसिले में दर्ज रिपोर्ट के हवाले से बताया कि बिंदकी थाना क्षेत्र के जिगनी गांव में रहने वाली मुफीदा खातून को राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक पास होने का जश्न मनाने पर उसके शौहर शम्सुद्दीन ने 2 अगस्त को 'तीन तलाक' कह कर घर से निकाल दिया। उन्होंने बताया कि मुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया है कि शम्सुद्दीन ने मुफ़ीदा के मायके पहुंच कर उसके मां-बाप के सामने तीन बार तलाक कहा। सूत्रों ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर शम्सुद्दीन के खिलाफ 3 अगस्त को मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।

अदालत में कानून को दी गई है चुनौती
पत्नी को फौरी ‘तीन तलाक’ के जरिए छोड़ने वाले मुस्लिम पुरुषों को 3 साल तक की सजा के प्रावधान वाले नए कानून को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। केरल स्थित एक मुस्लिम संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जबकि दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील ने याचिका दायर की। दोनों याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि तीन तलाक पर पास हुआ नया कानून मुस्लिम पतियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

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