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अरुण जेटली ने कहा, ट्रिपल तलाक बिल के विरोध ने छद्म उदारवादियों का पर्दाफाश कर दिया

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Aug 01, 2019 09:52 am IST,  Updated : Aug 01, 2019 09:52 am IST

पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि ट्रिपल तलाक बिल के विरोध ने ‘छद्म उदारवादियों का पर्दाफाश’ कर दिया है।

Triple talaq bill has exposed those who consider themselves 'liberals', says Arun Jaitley | PTI- India TV Hindi
Triple talaq bill has exposed those who consider themselves 'liberals', says Arun Jaitley | PTI

नई दिल्ली: पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि ट्रिपल तलाक बिल के विरोध ने ‘छद्म उदारवादियों का पर्दाफाश’ कर दिया है। साथ ही, उन्होंने महिलाओं के लिए न्याय की तुलना में ‘कट्टरपंथी’ वोट बैंक को ज्यादा प्राथमिकता देने को लेकर कांग्रेस पर भी प्रहार किया। आपको बता दें कि ट्रिपल तलाक बिल मंगलवार को राज्य सभा में पास हो गया था और बुधवार देर रात राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद इसने कानून की शक्ल अख्तियार कर ली है।

‘लिबरल्स’ पर जमकर बरसे जेटली

जेटली ने एक ब्लॉग में कहा कि 'उदारवादियों' को मौखिक तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के तहत महिला के साथ हुए भेदभाव और अन्याय का विरोध करना चाहिए था लेकिन इस मामले में विधेयक के पक्ष में कोई भी नहीं बोला, जबकि यह विधेयक अन्याय को समाप्त करेगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक ने उन सभी का पर्दाफाश कर दिया है जो खुद को उदारवादी समझते हैं। जेटली ने कहा कि उन लोगों ने कमजोर दलीलें दीं, ताकि मुसलमानों के बीच कट्टरपंथियों को खुश रखा जा सके। 


कांग्रेस पर भी साधा निशाना
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जेटली ने कहा कि इस पार्टी ने देश पर लंबे वक्त तक हुकूमत की है और इस दौरान इसने कई ‘पर्सनल लॉ’ में संशोधन किया, ताकि उन्हें बदलती सामाजिक मनोदशा में स्वीकार्य बनाया जा सके। उन्होंने कहा, ‘लेकिन जब शरीयत की बात की जाती है, तब वे डर जाते हैं।’ आपको बता दें कि लोकसभा में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक को पिछले सप्ताह पारित किया गया था, जिसके बाद राज्यसभा ने 84 के मुकाबले 99 मतों से इसे पारित कर दिया।

हो सकती है तीन साल तक की सजा
आपको बता दें कि राष्ट्रपति के इसे मंजूरी देने के बाद अब पत्नी को 3 तलाक देने वाले मुस्लिम पुरुष को तीन साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही तीन तलाक से पीड़ित महिला अपने पति से स्वयं और अपनी आश्रित संतानों के लिए निर्वाह भत्ता प्राप्त पाने की हकदार होगी। इस रकम को मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा।

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