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Lockdown 4.0: उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर क्या हैं शर्तें और क्या है ढील?

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 17, 2020 07:07 pm IST,  Updated : May 17, 2020 08:10 pm IST

केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ा दिया है।

Lockdown- India TV Hindi
Representational Image Image Source : PTI

लखनऊ. कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में चौथा लॉकडाउन लागू हो गया है। यूपी में भी लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, हालांकि लॉकडाउन 4 में पहले लागू हुए सभी लॉकडाउन के मुकाबले ज्यादा ढील दी गई है। सरकार के निर्देशों के अनुसार, हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी।

मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे। होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), जिम 31 मई तक बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे। राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है।

राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में ‘निषिद्ध’ और ‘बफर’ जोन चिह्नित करेगा।

आवश्यक सेवाओं से इतर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें। निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है।

सरकार ने कहा है कि स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करें कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें। सभी दुकानें सुनिश्चत करें कि उनके ग्राहक एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें और एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा को वहां रहने की अनुमति ना दें।

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