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युवक ने झंडे को पैरों से रौंदा, पुलिस ने किया गिरफ्तार, तिरंगे के अपमान में अब कितने साल की होगी जेल?

 Published : Nov 30, 2022 02:43 pm IST,  Updated : Nov 30, 2022 02:43 pm IST

बदायू जिले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर आरोप है कि भारतीय तिरंगे का अपमान किया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

तिरंगे का अपमान- India TV Hindi
तिरंगे का अपमान Image Source : PIXABAY

उत्तर प्रदेश के बदायू जिले में एक युवक के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। युवक के ऊपर आरोप है कि उसने राष्ट्रीय ध्वज से अपना चेहरा पोंछा और पैरों से रौंदा। इसी आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया है।

पैरों के नीचे रौंदता रहा 

पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना का कथित वीडियो इससे पहले सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण सिद्धार्थ वर्मा ने कहा कि जरीफ नगर में ढेल गांव के निवासी शाहरुख के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो में युवक पहले अपने चेहरे के पसीने को राष्ट्रीय ध्वज से पोंछता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद युवक राष्ट्रीय ध्वज को पैरों के नीचे रौंदता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी गुस्सा जाहिर की। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस भी हरकत में आ गई है। इसके बाद आनन-फानन में युवक के ऊपर सख्त कार्रवाई हुई है। 

अपमान करने पर कितने साल की जेल? 
हमारे देश की पहचान राष्ट्रीय ध्वज है। अगर कोई व्यक्ति ध्वज की अपमान करता है तो उसे क्या सजा हो सकती है। आइए जानते हैं। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की घारा-2 के तहत भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों, जैसे हमारा झंडा, राष्ट्रगान,संविधान और भारतीय मानचीत्र को नीचा दिखाने के लिए कोई व्यक्ति कोशिश करता है तो उसके लिए सजा देने का प्रावधान है। यानी कोई व्यक्ति तिरंगे का अपमान करेगा तो तीन साल के लिए जेल की हवा खा सकता है। इसके साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 

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