Friday, February 13, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. उत्तर प्रदेश
  4. मंत्री नंद गोपाल नंदी को कोर्ट ने दो धाराओं में माना दोषी, इतने हजार का लगाया जुर्माना

मंत्री नंद गोपाल नंदी को कोर्ट ने दो धाराओं में माना दोषी, इतने हजार का लगाया जुर्माना

Written By: Shashi Rai @km_shashi Published : Jan 25, 2023 05:57 pm IST, Updated : Jan 25, 2023 06:10 pm IST

उत्तर प्रेदश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दर्ज मुकदमें में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है।

मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी- India TV Hindi
Image Source : ANI मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी

उत्तर प्रेदश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दर्ज मुकदमें में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 147 और 323 में दोषी करार दिए गए। मंत्री नंदी को एक साल की सज़ा सुनाई गई है और पांच हजार का जुर्माना लगा है।

जेल नहीं जाएंगे मंत्री

मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को सजा मिलने के बावजूद जेल नहीं जाना होगा। दोषी करार दिए जाने और सजा के एलान के बाद भी मंत्री नंदी की विधानसभा की सदस्यता नहीं जाएगी। क्योंकि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर ही सदस्यता रद्द होती है। मंत्री के साथ दो अन्य लोग भी दोषी करार दिए गए हैं। मंत्री समेत बाकी लोगों को आईपीसी की धारा 148- 504- 506 और एससी एसटी एक्ट में बरी कर दिया गया है। 

क्या था मामला?

मंत्री नंदी पर साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ था। बीजेपी नेता नंदी पर तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमण सिंह की जनसभा में हमला करने का आरोप था। मंत्री पर आरोप है कि शहर के मुट्ठीगंज थाने में 3 मई 2014 को सपा सांसद और उम्मीदवार रेवती रमण सिंह की जनसभा चल रही थी, उस समय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे नंद गोपाल नंदी और उनके समर्थकों ने जनसभा में हंगामा किया और सपा समर्थकों की लाठी-डंडों से पिटाई की।  

 

 

Latest Uttar Pradesh News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Uttar Pradesh से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत

Advertisement
Advertisement
Advertisement