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Uttar Pradesh News: पहले पत्नी के साथ किया गैंगरेप, बाद में तीन बार तलाक बोल कर चला गया लखनऊ

 Published : Jul 29, 2022 01:16 pm IST,  Updated : Jul 29, 2022 01:16 pm IST

Uttar Pradesh News:उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक व्यक्ति ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर अपनी पत्नी से कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया और इसके बाद उसे तीन तलाक दे दिया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी पती को गिरफ्तार कर लिया है।

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Triple Talaq Image Source : INDIA TV

Highlights

  • पहले पत्नी के साथ किया गैंगरेप
  • बाद में तीन बार तलाक बोल कर चला गया लखनऊ
  • यूपी के गोंडा का है मामला

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक व्यक्ति ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर अपनी पत्नी से कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया और इसके बाद उसे तीन तलाक दे दिया। पुलिस ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी व्यक्ति और उसके मौसेरे भाई के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने शुक्रवार को परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के हवाले से बताया कि गोंडा की रहने वाली एक युवती का निकाह लखनऊ निवासी मोहम्मद अदनान के साथ हुआ था।

उन्होंने बताया कि अदनान दहेज की मांग को लेकर आए-दिन पत्नी से मारपीट करता था और उसे परेशान करता था, जिससे परेशान हो कर वह काफी दिनों से मायके में रह रही थी। बीते दिन अदनान अपने मौसेरे भाई के साथ उसके पिता के घर आया और उसे अकेली पाकर दोनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसे मारा-पीटा और तीन बार तलाक बोलकर लखनऊ चला गया। एसपी ने बताया कि पीड़िता ने बुधवार को न्याय की गुहार लगाई थी। एसपी के निर्देश पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गुरुवार की देर शाम आरोपी मोहम्मद अदनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि उसके मौसेरे भाई की तलाश की जा रही है।

80 फीसदी 3 तलाक के मामले कम हुए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने 8 साल के कार्यकाल में कई बड़े कदम उठाए हैं। इन्हीं में से एक तीन तलाक कानून भी रहा है। इस कानून ने न सिर्फ मुस्लिम समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म किया है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी को खूबसूरत भी बनाया है। ट्रिपल तलाक कानून ने भारत की 8 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार दिया है कि वो मजहब के नाम पर तीन तलाक जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ सकती हैं। इसका असर भी देखने को मिला है। देश में तलाक के मामले में 80 फीसदी की बड़ी कमी आई है।

क्या था तीन तलाक और क्यों लगानी पड़ी रोक?

इस्लाम में तलाक के कई तरीके हैं, इनमें एहसान, हसन और तलाक-ए-बिद्दत (तीन तलाक) शामिल हैं। एहसान और हसन से पीछे हटा जा सकता है। वहीं, तलाक-ए-बिद्दत से मुकरने की गुंजाइश नहीं है। यानी एक बार पति पत्नी से तीन बार तलाक बोल देता है तो वह उससे पलट नहीं सकता है। इस कुप्रथा के चलते लाखों मुस्लिम महिलाओं को बद्दतर जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ता था। इस्लाम की आड़ में मर्द अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं। इसको देखते हुए मोदी सरकार ने इस कानून को लागू किया। वैसे, भारत से पहले ही ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मलेशिया, जॉर्डन, मिस्र, ब्रुनेई, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, लीबिया, सूडान, लेबनान, सऊदी अरब, मोरोक्को और कुवैत जैसे मुस्लिम बहुल देशों में तीन तलाक पर प्रतिबंध है। 

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