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कुत्तों के आतंक से मिलेगी मुक्ति? डॉग पॉलिसी को मिली मंजूरी, इस तारीख तक कराना होगा पेट्स का रजिस्ट्रेशन

 Written By: Deepak Vyas
 Published : Nov 12, 2022 11:46 pm IST,  Updated : Nov 12, 2022 11:46 pm IST

कुत्तों के आतंक से नोएडा के लोग परेशान हैं। लेकिन अब डॉग पॉलिसी बनाई गई है। इस पॉलिसी के तहत पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा नहीं करने वालों को जुर्माना के दायरे में लाया जाएगा। डॉग पॉलिसी को नोएडा अथॉरिटी की बैठक में मंजूरी दे दी गई।

कुत्तों का आतंक- India TV Hindi
कुत्तों का आतंक Image Source : FILE

कुत्तों के आतंक से परेशान दिल्ली से सटे यूपी के शहर नोएडा में डॉग पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। नोएडा एथॉरिटी की शनिवार को बैठक हुई। इस बैठक में इस पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है। नोएडा के कई सेक्टरों में कुत्तों का आतंक फैला हुआ है। पिछले दिनों एक 8 माह की बच्ची को कुत्ते ने काट लिया था। इससे उसकी मौत हो गई। ऐसी स्थितियों के बाद और लोगों की मांग पर डॉग पॉलिसी को बनाया गया है।

पालने से पहले नोएडा अथॉरिटी में कराना होगा रजिस्ट्रेशन

इसके तहत शहर में अब लोगों को पालतू जानवर रखने के लिए नोएडा अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही नोएडा अथॉरिटी के नियमों का पालन भी करना होगा। ऐसा नहीं करने वालों को जुर्माना के दायरे में लाया जाएगा। डॉग पॉलिसी को नोएडा अथॉरिटी की बैठक में मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही अथॉरिटी की बैठक में स्ट्रक्चरल ऑडिट ड्राफ्ट को भी हरी झंडी दे दी गई है।

क्या है डॉग पॉलिसी?

नोएडा अथॉरिटी की ओर से शहर में पालतू जानवरों को लेकर एक गाइडलाइन तैयार की गई है। हाल के समय में हुई कुत्तों के काटने की घटनओं को देखते हुए हर कुत्ता और बिल्ली को पालने वालों को इसका पालन करना होगा। हर पेट्स का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नई नीति के तहत नोएडा में पालतू डॉग को घुमाने के लिए सुरक्षा मानकों का पूरा पालन करना होगा। 

इसके अलावा सोसायटी के लिफ्ट, पार्क आदि जगहों पर कुत्तों को लाने और ले जाने में भी सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी। डॉग पॉलिसी के तहत 31 जनवरी तक पेट्स का रजिस्ट्रेशन कराने का मौका लोगों को दिया जाएगा।

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