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जम्मू-कश्मीर: सरकारी अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल, 50 लाख भरना होगा जुर्माना

 Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : Dec 19, 2023 02:11 pm IST,  Updated : Dec 19, 2023 02:36 pm IST

निसार खान के पास आय से अधिक 84 लाख रुपये से भी अधिक की संपत्ति है। अदालत के विशेष न्यायमूर्ति ताहिर खुर्शीद रैना ने खान को जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2006 के तहत तीन साल कैद की सजा सुनाई।

प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
प्रतीकात्मक फोटो Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE

जम्मू की एक अदालत ने मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक सरकारी अधिकारी को तीन साल की सजा सुनाई। जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच के एक प्रवक्ता ने बताया कि विशेष भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने दोषी अधिकारी को 50 लाख रुपये का जुर्माना भरने के लिए भी कहा है।

84 लाख रुपये से भी अधिक की संपत्ति

प्रवक्ता के मुताबिक, जम्मू के उपायुक्त कार्यालय में तैनात अनुभाग अधिकारी निसार खान ने भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर और एक लोक सेवक के रूप में अपनी आधिकारिक क्षमताओं का दुरुपयोग कर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने बताया कि खान के पास आय से अधिक 84 लाख रुपये से भी अधिक की संपत्ति है। अदालत के विशेष न्यायमूर्ति ताहिर खुर्शीद रैना ने खान को जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2006 के तहत तीन साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। 

मामला 2007 में दर्ज किया गया था 

न्यायमूर्ति ने आदेश में कहा,'' दोषी यदि दो महीने की अवधि के भीतर जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करता है, तो जिलाधिकारी की ओर से दोषी की आय से अधिक संपत्ति से भू-राजस्व का बकाया वसूला जाए।'' न्यायमूर्ति ने जम्मू के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दोषी को दी गई सजा के कार्यान्वयन का पालन करने का भी निर्देश दिया। खान के खिलाफ यह मामला वर्ष 2007 में दर्ज किया गया था, जिसमें उस पर चल और अचल संपत्तियों के रूप में बड़ी संपत्ति अर्जित करने का आरोप था।

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