1. Hindi News
  2. एजुकेशन
  3. न्‍यूज
  4. उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा सकते फीस

उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा सकते फीस

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jun 24, 2020 02:44 pm IST,  Updated : Jun 24, 2020 02:44 pm IST

उत्तराखंड में निजी स्कूलों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020—21 में अपनी फीस नहीं बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं ।

Private school fees may not increase in Uttarakhand- India TV Hindi
Private school fees may not increase in Uttarakhand Image Source : FILE

देहरादून। उत्तराखंड में निजी स्कूलों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020—21 में अपनी फीस नहीं बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं । यहां जारी एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि कोविड- 19 के कारण लागू लॉकडाउन के मद्देनजर निजी स्कूल इस शैक्षणिक सत्र में अपनी फीस नहीं बढा सकते और न ही वे टयूशन फीस के अतिरिक्त और कोई फीस ले सकते हैं । शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ट्यूशन फीस भी केवल वही स्कूल ले सकते हैं जो लॉकडाउन के दौरान आनलाइन कक्षाएं चलाते रहे हैं । राज्य सरकार द्वारा यह आदेश उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुपालन में जारी किया गया है और सभी निजी स्कूलों पर लागू होगा । आदेश में यह भी कहा गया है कि ट्यूशन फीस के भरने में विलंब होने पर भी छात्रों का नाम स्कूल से नहीं काटा जा सकता ।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। News से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें एजुकेशन