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620 किमी दूर से कोबरा खरीद पत्नी को कटवाया, मर गई तो बोला सांप ने काट लिया, 6 साल बाद मिली उम्रकैद की सजा

 Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
 Published : Jul 07, 2026 06:36 pm IST,  Updated : Jul 07, 2026 06:42 pm IST

इंदौर में जहरीले कोबरा से कटवाकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, पति के पिता और बहन को कोर्ट ने बरी कर दिया। मरा हुआ कोबरा कोर्ट में सबसे बड़ा सबूत बना।

मृतका शिवानी और उसका पति- India TV Hindi
मृतका शिवानी और उसका पति Image Source : REPORTER

इंदौरः एक पति... जिसने अपनी पत्नी की हत्या को हादसा साबित करने के लिए मौत की ऐसी पटकथा लिखी, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। 620 किलोमीटर दूर जाकर राजस्थान से जहरीला कोबरा खरीदा। उसे इंदौर लाया फिर पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी और शव पर सांप से डसवाकर इसे सर्पदंश से हुई मौत साबित करने की कोशिश की लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और पुलिस की पड़ताल ने इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। करीब साढ़े छह साल बाद अदालत ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई।

जानें पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, कनाडिया थाना क्षेत्र में 1 दिसंबर 2019 को इंदौर के संचार नगर में रहने वाले बैंक अधिकारी अमितेष उर्फ शालू पटेरिया अपनी पत्नी शिवानी को लेकर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि पत्नी की मौत जहरीले सांप के काटने से हुई है लेकिन डॉक्टरों को पहली नजर में ही मामला संदिग्ध लगा। पोस्टमार्टम कराया गया तो सामने आया कि शिवानी की मौत सर्पदंश से नहीं, बल्कि दम घुटने से हुई थी। जांच में खुलासा हुआ कि पहले तकिए से मुंह और गला दबाकर हत्या की गई और उसके बाद शव पर जहरीले कोबरा से डसवाकर पूरी वारदात को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई।

पुलिस की जांच में खुल गई पोल

पुलिस जांच में सामने आया कि यह हत्या अचानक नहीं, बल्कि महीनों पहले रची गई सुनियोजित साजिश थी। आरोपी राजस्थान के अलवर से करीब 620 किलोमीटर दूर जाकर ब्लैक डेजर्ट कोबरा खरीदकर इंदौर लाया था। कई दिनों तक सांप को छिपाकर रखा गया और मौका मिलते ही हत्या को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद सबूत मिटाने के लिए कोबरा को भी मार डाला गया। लेकिन घटनास्थल से मिला मरा हुआ सांप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच, मोबाइल लोकेशन और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों ने आरोपी की पूरी कहानी को झूठ साबित कर दिया। जांच के दौरान पति-पत्नी के रिश्तों में तनाव और आरोपी के दूसरी महिला से संबंधों की बात भी सामने आई।

कोर्ट ने पति को सुनाई उम्रकैद की सजा

करीब साढ़े छह साल तक चली सुनवाई में अभियोजन ने 28 गवाह और तमाम साक्ष्य अदालत के सामने पेश किए। अदालत ने माना कि आरोपी ने पूरी योजना के साथ हत्या की, सबूत मिटाने का प्रयास किया और पुलिस को गुमराह करने के लिए सर्पदंश की झूठी कहानी गढ़ी। इसके बाद अदालत ने अमितेष उर्फ शालू पटेरिया को हत्या के अपराध में उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही सबूत मिटाने और वन्यजीव संरक्षण कानून के उल्लंघन का भी दोषी ठहराया, जबकि पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर आरोपी के पिता और बहन को बरी कर दिया गया। 

रिपोर्ट- भारत पाटिल, इंदौर

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