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पहलगाम हमले की रील देख रहे युवक को जमकर पीटा, चलती ट्रेन से बाहर फेंकने की कोशिश

युवक 27 अप्रैल को भोपाल-इंदौर पैसेंजर ट्रेन के सामान्य कोच में सफर के दौरान पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़ी रील देख रहा था, तभी आरोपियों ने यह बोलते हुए उससे झगड़ा शुरू कर दिया कि वह उन्हें देखकर उक्त रील देख रहा है।

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Published : Apr 28, 2025 07:38 pm IST, Updated : Apr 28, 2025 07:38 pm IST
पहलगाम आतंकी हमले का...- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO पहलगाम आतंकी हमले का वीडियो देखने पर ट्रेन में बवाल (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। अलग-अलग शहरों में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में पहलगाम आतंकी हमले के साइड इफेक्ट भी आने लगे हैं। मध्य प्रदेश में एक युवक को पहलगाम हमले से जुड़ी रील देखने की वजह से पीटने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं युवक को चलती ट्रेन से बाहर फेंकने की कोशिश भी की गई। 

युवक ने सुनाई आपबीती

GRP ने चलती ट्रेन में 23 वर्षीय एक युवक से गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने के आरोप में सोमवार को दो अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। जीआरपी की एक अधिकारी के मुताबिक, पीड़ित युवक का दावा है कि उस पर इसलिए हमला किया गया, क्योंकि वह पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़ी रील देख रहा था और इस रील से आरोपी नाराज थे।

भोपाल-इंदौर पैसेंजर ट्रेन का मामला 

युवक ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह 27 अप्रैल को भोपाल-इंदौर पैसेंजर ट्रेन के सामान्य कोच में सफर के दौरान पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़ी रील देख रहा था, तभी आरोपियों ने यह बोलते हुए उससे झगड़ा शुरू कर दिया कि वह उन्हें देखकर उक्त रील देख रहा है। अपनी पहचान छिपाने के लिए सिर पर टोपी और चेहरे पर नकाब पहनकर जीआरपी थाने पहुंचे युवक ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि आरोपियों ने इस रील को लेकर हुए विवाद के दौरान देश और संविधान के बारे में आपत्तिजनक बातें कीं तथा उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंकने की कोशिश भी की।

CCTV के आधार पर की जा रही आरोपियों की पहचान 

इस बारे में पूछे जाने पर जीआरपी की थाना प्रभारी रश्मि पाटीदार ने कहा, ‘‘युवक का कहना है कि उसे चलती ट्रेन से फेंकने की धमकी दी गई थी। इस कारण प्राथमिकी में धमकाने के आरोप से संबंधित धारा जोड़ी गई है।’’ उन्होंने बताया कि युवक की शिकायत पर दो अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 118 (1) (जानबूझकर खतरनाक साधन से चोट पहुंचाना), धारा 296 (गाली-गलौज), धारा 351 (आपराधिक धमकी) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पाटीदार के मुताबिक, शिकायतकर्ता युवक की मेडिकल जांच कराई गई है और घटनाक्रम से जुड़े वीडियो तथा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

बता दें कि दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में ‘मिनी स्विट्जरलैंड’ के नाम से मशहूर प्रमुख पर्यटन स्थल बैसरन में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक शामिल थे। (भाषा इनपुट्स के साथ)

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