Friday, April 26, 2024
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53 हजार की नौकरी, 113 करोड़ का भुगतान, इस शख्स को इनकम टैक्स ने भेजा अजीब नोटिस

इस मामले पर रवि का कहना है कि साल 2019 में एक बार पहले भी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से उन्हें 3 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस भेजा गया था। इस दौरान भी उन्हें हीरा कारोबारी बताते हुए टैक्स वसूलने की बात कही गई थी।

Avinash Rai Written By: Avinash Rai
Updated on: April 07, 2023 6:08 IST
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Image Source : SOCIAL MEDIA पीड़ित युवक रवि गुप्ता

कैसा हो अगर आपकी सैलरी 50 हजार रुपये प्रतिमाह हो और आपको इनकम टैक्स की तरफ से करोड़ों रुपये की वसूली का नोटिस मिल जाए। यकीनन आप घबराहट में आ जाएंगे और आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इतनी बड़ी रकम का भुगतान आखिर आप क्यों करें और किसलिए करें जबकि आपकी इनकम टैक्स स्लैब में सबसे नीचे आती हो जिसमें इनकम टैक्स विभाग द्वारा टैक्स रिबेट दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला भिंड के मिहोना से सामने आया है, जहां इनकम टैक्स विभाग द्वारा 53 हजार रुपये प्रतिमाह कमाने वाले रवि गुप्ता को नोटिस भेजकर 113 करोड़ रुपये वसूल की बात कही गई है। 

113 करोड़ की टैक्स वसूली

भिंड मिहोना के रहने वाले रवि गुप्ता (30) दिल्ली के एक टेलीकॉम कंपनी में बतौर मैनेजर काम करते हैं। उनका पूरा परिवार ही दिल्ली में रहता है। उनकी सैलरी लगभग 53 हजार रुपये है लेकिन 28 मार्च के दिन उनके भिंड के पते पर इनकम टैक्स विभाग का एक नोटिस भेजा गया। इस नोटिस को उनके बड़े भाई ने रिसीव किया। इसके बाद उन्होंने रवि को इस नोटिस के बारे में बताया। लेकिन जब रवि ने नोटिस को पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 

हाईकोर्ट में होगा फैसला

इनकम टैक्स विभाग द्वारा भेजे गए इस नोटिस में रवि गुप्ता को हीरा व्यापारी बताते हुए लिखा गया है कि आपके ऊपर 1961 के तहत 113 करोड़ 83 लाख रुपए बकाया है। बकाया राशि को जल्दी से जल्दी जमा नहीं करवाने पर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में साल 2012-13 में किए गए बिजनेस के तहत टैक्स नहीं जमा करने की बात कही गई है। इस मामले पर रवि का कहना है कि साल 2019 में एक बार पहले भी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से उन्हें 3 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस भेजा गया था। इस दौरान भी उन्हें हीरा कारोबारी बताते हुए टैक्स वसूलने की बात कही गई थी। जबकि रवि का कहना है कि वे कई वर्षों से नौकरी कर रहे हैं और उनका कोई व्यापार नहीं है। वे प्रतिमाह 53 हजार रुपये कमाते हैं। इस मामले के खिलाफ अब रवि गुप्ता हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं। 

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