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MP News: होटल में 105 करोड़ की हेरोइन से साथ थीं 3 महिलाएं, पुलिस ने पकड़ा

 Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : May 28, 2022 10:51 pm IST,  Updated : May 28, 2022 10:51 pm IST

MP News: महिलाओं को तीन दिन पहले इटारसी के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 21 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुआ था। 

MP News- India TV Hindi
MP News Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE

Highlights

  • 105 करोड़ की 21 किलोग्राम हेरोइन बरामद
  • मामले में तीन महिलाओं को किया गया गिरफ्तार
  • कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

MP News: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की एक अदालत ने 105 करोड़ रुपये मूल्य की 21 किलोग्राम हेरोइन बरामद होने के मामले में तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। इन्हें शनिवार को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से इन तीन महिलाओं को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 

अतिरिक्त लोक अभियोजक केशव सिंह चौहान नेबताया कि पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम की रहने वाली तीनों महिलाओं को न्यायाधीश जेपी सिंह की विशेष अदालत में पेश किया गया। उन्होंने बताया कि महिलाओं को तीन दिन पहले इटारसी के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 21 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुआ था। 

उन्होंने बताया कि तीनों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। गुरुवार को अदालत ने पूछताछ के लिए तीनों महिलाओं को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में भेजा था। आज हिरासत अवधि समाप्त होने पर उन्हें फिर से अदालत में पेश किया गया था।

कालाहांडी में 427 किलो गांजा जब्त

वहीं, ओडिशा के कालाहांडी जिले में पुलिस ने 427 किलोग्राम गांजा जब्त कर इस सिलसिले में 10 अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, बरामद किए गए गांजा की कीमत करीब 17 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, एक खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को जयपटना में एक ट्रक को रोका गया। इस ट्रक के साथ-साथ एसयूवी और मोटरसाइकिलों से लोग चल रहे थे। 

धर्मगढ़ अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) धीरज चोपदार ने बताया कि यह मादक पदार्थ आंध्र प्रदेश से जिले के कोकसारा ले जाया जा रहा था। चोपदार ने कहा कि इस सिलसिले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 11,560 रुपये नकद भी बरामद किया गया। उनके अनुसार, आरोपियों के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन-प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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