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भोपाल में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, कलेक्टर ने जारी किया सख्त आदेश

 Reported By: Anurag Amitabh, Edited By: Niraj Kumar
 Published : Jul 31, 2025 06:27 pm IST,  Updated : Jul 31, 2025 06:27 pm IST

भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब शहर के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह आदेश राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों पर लागू होगा।

Petro pump- India TV Hindi
पेट्रोल पंप Image Source : PTI

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब बिना वाले हेलमेट दुपहिया वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किया है। भोपाल जिले में हेलमेट नहीं लगाने के चलते दुर्घटनाओं में लोगों की जान के खतरे को देखते हुए यह सख्त आदेश जारी करना पड़ा। कलेक्टर के आदेश का पालन न करने वाले व्यक्ति संस्था और संचालक के विरुद्ध बी एन एस की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। इसका मतलब है कि अब बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल पंपों से खाली हाथ लौटना पड़ेगा।

सभी पेट्रोल पंपों पर लागूी होगा आदेश

राजधानी में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है। भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब शहर के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह आदेश राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों पर लागू होगा।

आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई

कलेक्टर की आदेश के मुताबिक इस फैसले का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करना और सड़क हादसों में कमी लाना है। कलेक्टर ने पेट्रोल पंप संचालकों को चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आई.एस.आई. मार्क हेलमेट जरूरी

भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के इस आदेश में लिखा है "म०प्र० मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी तथा वाहन चालक अनिवार्य रूप से आई.एस.आई. मार्क हेलमेट पहनेगा।"

Collector order
Image Source : REPORTER INPUTजिला कलेक्टर का आदेश

इस बार सख्त निगरानी

उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी कई बार इस तरह के अभियान चलाए गए हैं, किंतु इस बार जिला प्रशासन ने इसे पूरी सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। भोपाल जिले में ऐसे दो पहिया वाहन चालक, जिनके द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया है, उन्हें किसी भी पेट्रोल पम्प से पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस आदेश के बाद से शहर में हेलमेट पहनकर चलने की प्रवृत्ति में इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है।

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