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उज्जैन के महामंडलेश्वर पर गंभीर आरोप, शादी का झांसा देकर महिला से किया दुष्कर्म, आरोपी फरार

 Written By: India TV MP Bureau Desk
 Published : Aug 01, 2026 05:33 pm IST,  Updated : Aug 01, 2026 05:37 pm IST

बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के महामंडलेश्वर ने शादी का झांसा देकर एक महिला संग दुष्कर्म किया। महिला के आवेदन पर थाना महाकाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तालश में है।

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महामंडलेश्वर ज्ञान दास महाराज Image Source : REPORTER INPUT

भगवान महाकाल की पवित्र नगरी उज्जैन एक बार फिर चर्चा में है, जहां एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना हुई। यहां एक वरिष्ठ धार्मिक नेता के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पंचायती निर्मोही अनी अखाड़े के एक महामंडलेश्वर (उच्च पदस्थ संत) पर रेप और आपराधिक धमकी देने का आरोप एक ऐसी महिला ने लगाया है, जो उनके आश्रम से जुड़ी हुई थी। महामंडलेश्वर द्वारा शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। महिला के आवेदन पर थाना महाकाल पुलिस ने आरोपी महामंडलेश्वर के खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी के मामले में केस दर्ज कर लिया है। हालांकि, आरोपी अभी फरार है।

उज्जैन के महामंडलेश्वर के खिलाफ रेप का केस दर्ज

पुलिस और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक सांस्कृतिक समूह से जुड़ी महिला की ज्ञान दास महाराज से पहली मुलाकात उज्जैन में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। पहली मुलाकात के बाद महामंडलेश्वर ने उन्हें फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और वे व्हाट्सएप मैसेज और फोन कॉल के जरिए नियमित रूप से बातचीत करने लगे। अगले डेढ़ साल के दौरान, महिला अक्सर उज्जैन के सदावल रोड पर स्थित दादू राम आश्रम जाती रही, जिसका संचालन ज्ञान दास महाराज करते हैं। इसके पहले भी मध्य प्रदेश के उज्जैन से ऐसी कई खबरें सामने आ चुकी है।

महिला के गंभीर आरोप

महिला ने महामंडलेश्वर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका आरोप है कि आश्रम में रहने के दौरान एक बार ज्ञान दास महाराज ने उससे शादी करने का वादा किया और कई बार उसका रेप किया। जब उसने विरोध किया तो उसने महिला के साथ मारपीट की। बाद में जान से मारने की धमकी दी और आपत्तिजनक वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल किया। शादी करने से इनकार करने के बाद महिला ने महाकाल पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। उसने अपने दावों के समर्थन में व्हाट्सएप चैट लॉग, फोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत पेश किए।

पुलिस की कार्रवाई जारी

महिला की शिकायत की शुरुआती जांच के बाद महाकाल पुलिस ने महामंडलेश्वर ज्ञान दास महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) और 69 के तहत दर्ज किया गया है, जो बलात्कार और आपराधिक धमकी से संबंधित हैं। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आलोक शर्मा ने पुष्टि की कि शिकायतकर्ता के सबूत, जिनमें चैट लॉग और कॉल रिकॉर्डिंग शामिल हैं। पुलिस को सौंपे गए थे और जांच के हिस्से के तौर पर उनकी पड़ताल की जा रही है।

आरोपी फरार

जैसे ही ज्ञान दास महाराज को पता चला कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। वे आश्रम से भाग ग, जब ​​पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो आश्रम पर ताला लगा मिला और वह खाली था। आरोपी महामंडलेश्वर फिलहाल फरार हैं और पुलिस की टीम उनकी तलाश कर रही हैं। ज्ञान दास महाराज ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। उनका दावा है कि महिला उन्हें "हनी ट्रैप" की साजिश में फंसाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि वे महिला की शिकायत और आरोपी द्वारा लगाए गए जवाबी आरोपों, दोनों की जांच कर रहे हैं।

(इनपुट - प्रेम डोडिया)

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