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महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को रहेगी छुट्टी, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव को लेकर की गई घोषणा

 Published : Nov 28, 2025 08:02 pm IST,  Updated : Nov 28, 2025 08:11 pm IST

नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए छुट्टी की घोषणा की गई है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि कुछ संस्थाओं को यदि पूरे दिन की छुट्टी संभव न हो तो 2 से 3 घंटे की विशेष छुट्टी देनी होगी।

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महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस Image Source : PTI

महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव होने हैं। इसी संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सरकारी आदेश जारी करते हुए मतदान के दिन औपचारिक तौर पर छुट्टी घोषित की गई है। यह आदेश उन सभी क्षेत्र पर लागू होगा, जहां पर पहले चरण में नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव होने हैं। इन चुनावों में मतदाता पर अपने वोट डालने के आधिकार का इस्तेमाल कर सकें इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह अहम फैसला लिया है।

2 दिसंबर को होगा मतदान

शुक्रवार को जारी एक सरकारी प्रस्ताव (GR) के अनुसार, जिन जिलों में मंगलवार (2 दिसंबर, 2025) को मतदान होगा। वहां के कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सवेतन अवकाश पाने के हकदार हैं।

246 नगरपालिका परिषदों और 42 नगर पंचायतों में चुनाव

महाराष्ट्र में लंबे समय से लंबित शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण में 246 नगरपालिका परिषदों और 42 नगर पंचायतों (नगर परिषदों) के चुनाव होंगे। उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभागों ने कहा कि यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि सभी पात्र नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। 

मतदाताओं के लिए सवेतन अवकाश का प्रावधान

उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों में कुछ प्रतिष्ठान सवेतन अवकाश या अवकाश प्रदान करने में विफल रहे थे, जिससे कई लोग अपने मताधिकार से वंचित हो गए थे। सरकारी प्रस्ताव में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का भी हवाला दिया गया है, जो मतदान के दिन मतदाताओं के लिए सवेतन अवकाश का प्रावधान करता है।

2 से 3 घंटे की विशेष छुट्टी का भी है प्रावधान

अवकाश संबंधी निर्देश मतदान क्षेत्रों में मतदाता सभी श्रमिकों, कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगा, चाहे उनका कार्यस्थल निर्वाचन क्षेत्र के भीतर या बाहर स्थित हो। श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों, जिनमें कारखाने, दुकानें, होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, आईटी कंपनियां, मॉल और खुदरा दुकानें शामिल हैं। इन सभी इस निर्देश का पालन करना होगा। सरकारी आदेश में कहा गया है कि आवश्यक या निरंतर सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को यदि पूरे दिन की छुट्टी संभव न हो तो 2 से 3 घंटे की विशेष छुट्टी देनी होगी। इसके साथ ही सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि शिकायत प्राप्त हुई तो सवेतन अवकाश या पर्याप्त अवकाश प्रदान न करने पर कार्रवाई की जाएगी। 

मुंबई सहित 29 नगर निगमों के लिए वोटिंग

सरकारी आदेश में उन जिलों की नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों की विस्तृत सूची शामिल है। जहां 2 दिसंबर, 2025 को मतदान होगा। पहले दौर के मतदान के बाद 336 पंचायत समितियों, 32 जिला परिषदों और मुंबई सहित 29 नगर निगमों के लिए मतदान होगा। 

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