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कुणाल कामरा ने खटखटाया बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा, अपने ऊपर दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की

 Reported By: Rajesh Kumar Edited By: Dhyanendra Chauhan
 Published : Apr 07, 2025 09:36 am IST,  Updated : Apr 07, 2025 02:57 pm IST

कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले पर कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब कामरा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

कॉमेडियन कुणाल कामरा- India TV Hindi
कॉमेडियन कुणाल कामरा Image Source : FILE PHOTO

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कामरा ने कोर्ट से खार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर अपमान जनक टिप्पणी की थी।

कोर्ट में दाखिल की जाएगी याचिका

कुणाल कामरा के सीनियर वकील नवरोज सेरवाई और वकील अश्विन थूल द्वारा आज बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस सारंग कोतवाल और एसएम मोदक की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया जाएगा। वहीं, आज मद्रास हाई कोर्ट ने शिंदे के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मुंबई में कुणाल कामरा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

 

राजनीतिक करियर पर कसा था तंज

कुणाल कामरा और एकनाथ शिंदे के बीच का विवाद पिछले महीने शुरू हुआ था, जब स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने शो में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा था। कामरा ने बॉलीवुड के एक गाने की पैरोडी बनाकर शिंदे के राजनीतिक करियर पर व्यंग्य किया था। कामरा की यह टिप्पणी 2022 में शिंदे द्वारा उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत और महा विकास आघाड़ी सरकार गिराने की घटना से जुड़ी थी। 

जहां हुई शो कि रिकॉर्डिंग, वहां पर की गई तोड़फोड़

23 मार्च 2025 को कामरा ने यह वीडियो अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद शिंदे गुट के शिवसैनिकों ने 24 मार्च को मुंबई के खार इलाके में स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब और होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में तोड़फोड़ की, जहां यह शो रिकॉर्ड हुआ था। 

कामरा की गिरफ्तारी की मांग

शिवसेना कार्यकर्ताओं का दावा था कि कामरा ने शिंदे का अपमान किया, और उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई थी।

कामरा को पुलिस ने जारी किए समन

खार पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें तीन समन जारी किए। कामरा 5 अप्रैल को पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। इसके अलावा, जलगांव के मेयर, नासिक के एक होटल व्यवसायी, और एक व्यापारी ने भी उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कीं।

 

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